नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट हाईकोर्ट (High court) ने एक बार फिर से कर्मचारियों (Employees) को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहां है कि विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन को तब तक रोका जायेगा, जब तक कर्मचारियों-Teachers के वेतन (Salary payment) का भुगतान नहीं किया जाता है। इतना की उच्च न्यायालय ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 5 महीने से Teachers को वेतन भुगतान नहीं करने पर फटकार लगाई है और शिक्षकों के वेतन जारी करने के प्रयास करने को कहा है। जिसके बाद जल्द कर्मचारियों को एरियर्स का भुगतान किया जायेगा।
उच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षकों के वेतन का भुगतान ना करना दुर्भाग्यपूर्ण और अजीब है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं किया जाता तो तक वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए जाएंगे। वरना जल्द से जल्द शिक्षकों के वेतन भुगतान के प्रयास किए जाएं।
दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि हम इन शिक्षकों के वेतन भुगतान होने तक सभी वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन को रोकने का आदेश पारित करेंगे। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
मामले में दलील पेश करते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वकील ने कहा कि महत्वपूर्ण फंड की कमी का सामना करने की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। यहां तक कि ग्रेड A कर्मचारियों को भी जनवरी से भुगतान नहीं किया गया है। वकील ने दलील पेश करते हुए कहा है कि अदालत की अगली तारीख को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के बारे में सूचना दी जाएगी।
इस मामले में याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने दलित प्रस्तुत की। जिसमें कहा गया कि ईडीएमसी ने उन्हें 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया है और निगम की ओर से निष्क्रियता उनकी आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। जिसके बाद उच्च न्यायालय नजर से जल्द वेतन भुगतान के निर्देश दिए हैं।