पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, NPS में हुए महत्वपूर्ण बदलाव, PFRDA ने जारी किए आदेश, सितंबर से मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पीएफआरडीए (PFRDA) ने एनपीएस (NPS Pension System) में बड़े बदलाव किए हैं। जिसके तहत पॉइंट प्रेजेंटेशन (POP) का समर्थन करने के लिए पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण ने एनपीएस खाताधारक को पीओपी के माध्यम से ट्रेल कमीशन (Trail Commission)  भुगतान की अनुमति दे दी है। पेंशन फंड नियामक द्वारा स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया है कि पीओपी द्वारा ऑनबोर्ड किए गए ग्राहकों को डी-लिमिट (D-limit) के माध्यम से एनपीएस एयरटेल कमीशन ईएनपीएस के बराबर भुगतान किया जाएगा।

एनपीएस ट्रेल कमीशन पर नोटिस की घोषणा करते हुए PFRDA ने कहा कि कनेक्टेड सब्सक्राइबर को डी रेमिट योगदान के लिए पीओपी के तहत कमीशन e-nps की तुलना में 0.20% होने चाहिए। वही यह भुगतान अधिकतम 10000 पर की जाएगी। शुल्क प्रतिपूर्ति यूनिट कटौती के माध्यम से नियमित आधार पर की जाएगी।

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ट्रेल कमीशन पर नोटिस की घोषणा करते हुए पीएफआरडीए ने कहा कि एनपीएस खाते के लिए पीओपी का समर्थन करने और एनपीएस प्रयासों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिसमें एक सितंबर 2022 से पीओपी को रेल कमीशन का भुगतान किया जाएगा। डी रेमिट के माध्यम से होने वाले योगदान पर ट्रेल कमीशन केवल उन ग्राहकों द्वारा e-nps के समान होगा। जो संबंधित पीओपी द्वारा ऑनबोर्ड थे।

डायरेक्ट लिमिटेड सुविधा PFRDA द्वारा ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई थी। जिसके तहत PRAN से जुड़े एक Virtual मेल आईडी बनाकर ग्राहक बैंक खाते से पैसे भेज कर स्वैच्छिक योगदान आसानी से जमा कर सकते हैं। वही नेट बैंकिंग के माध्यम से अपने बचत बैंक खाते के बारे में योगदान जमा करने के लिए ग्राहक केंद्रित उपाय के रूप में इसका लाभ उठा सकते हैं।


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