कर्मचारी-पेंशनर्स के फैमिली पेंशन पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, इन आश्रितों को मिलेगा लाभ

cps

गुवाहाटी, डेस्क रिपोर्ट। इन दिनों कर्मचारी (Employees) से जुड़े सैलरी (salary) और उनके पेंशन(Employees Pension) मामले में हाई कोर्ट द्वारा लगातार बड़े फैसले दिए जा रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट (high court) ने एक बार फिर से शासकीय कर्मचारियों के फैमिली पेंशन (family pension) पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC)  के मुताबिक हिंदू धर्म पहली पत्नी को ही पारिवारिक पेंशन (family pension) का अधिकार होगा।

उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा है कि हिंदू धर्म में द्विविवाह की कोई अवधारणा नहीं है और दूसरी पत्नी द्विविवाह की हकदार नहीं है और इसलिए, पहली पत्नी के अस्तित्व में दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं है।गुवाहाटी हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी की पीठ ने इस प्रकार एक मामले में सुनवाई की। जिसमें याचिकाकर्ता (प्रतिमा डेका) ने पारिवारिक पेंशन की मांग करते हुए खुद को बीरेन डेका की पत्नी बताया था। पत्नी होने का दावा करते हुए प्रतिमा डेका ने अदालत का रुख किया था।


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Kashish Trivedi

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