अतिथि विद्वानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इस तरह मिलेगा लाभ

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने Guest Faculty के लिए फिर से महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दरअसल तकनीकी  शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश (Technical Education Department Madhya Pradesh) के लगभग 300 पॉलिटेक्निक अतिथि विद्वानों को बड़ी राहत दी गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई और हीमा कोहली की युगल पीठ ने बेहद सख्त निर्णय लेते हुए अतिथि विद्वानों को स्थायित्व और अंतरिम राहत प्रदान किए। जहां उनके प्रति लेक्चर सैलरी को हजार रुपए किया गया है।

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Kashish Trivedi

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