शहडोल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव (MP Election) की तैयारी शुरू हो गई है। 46 नगर निकाय में चुनाव के तारीख की घोषणा की जा चुकी है। साथ ही चुनावी प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जिलों में आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसी बीच कलेक्टर कार्यालय द्वारा एक आवश्यक आदेश जारी किया गया। जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश (Employees leave) को निरस्त कर दिया गया।
अधिकारी कर्मचारी किसी भी स्थिति में मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे। कलेक्टर वंदना वैद्य के कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया कि नगर निकाय चुनाव की तिथि निर्धारित होने के बाद आचार संहिता प्रभावी होने से सभी अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश को निरस्त कर दिया गया है। समस्त कार्यालय प्रमुख और अधिनस्थ स्टाफ के अवकाश निरस्त करते हुए मुख्यालय छोड़ने पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक पाबंदी लगाई गई है।
वही विशेष परिस्थिति में अवकाश संबंधी समस्या का समाधान जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधियों के निर्वाचन वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया।
मध्यप्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त वसंत प्रताप सिंह 7 सितंबर को 4:00 बजे 46 नगर निकाय के आम निर्वाचन की तैयारी की समीक्षा करेंगे इस दौरान जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय के निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। जिनमें नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्यक्रम 5 सितंबर से शुरू हो चुका है। वहीं नाम निर्देशन पत्र की अंतिम तिथि 12 सितंबर रखी गई है।
13 सितंबर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 15 सितंबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा जबकि मतदान की प्रक्रिया 27 सितंबर को सुबह 7:00 से शाम 5:00 बजे तक आयोजित होगी। मतगणना निर्वाचन परिणामों की घोषणा 30 सितंबर को सुबह 9:00 बजे की जाएगी।