नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के स्थानांतरण (transfer) को लेकर नवीन निर्देश जारी किए गए। दरअसल विभाग ने इसके लिए नए नियम तय किए हैं। जिसके तहत ग्रामीण डाक सेवक (GDS) सहित ग्राउंड लेवल कर्मचारियों के प्रशासनिक सतर्कता के आधार पर स्थानांतरण की सिफारिश का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि इस कार्यालय के दिनांक 21.10.2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लें, जिसके द्वारा प्रशासनिक/सतर्कता आधार पर जीडीएस के स्थानांतरण के निर्देश परिचालित किए गए थे। आदेश में कई विभिन्न मामले की जानकारी प्राप्त हुए हैं। मामले की जांच की गई। सक्षम प्राधिकारी ने मौजूदा दिशानिर्देशों में शामिल किए गए निम्नलिखित को मंजूरी दे दी है: –
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वरिष्ठता का निर्धारण इस प्रकार होगा
स्थानांतरित GDS की वरिष्ठता बरकरार रहेगी और इसके लिए निम्नलिखित मानदंडों के क्रम को तय किया जाएगा
- (A) जीडीएस के रूप में प्रारंभिक रूप से शामिल होने की तिथि,
- (B) जन्म तिथि (यानी बड़ी उम्र), यदि जीडीएस के रूप में प्रारंभिक रूप से शामिल होने की तिथि किसी अन्य जीडीएस के साथ मेल करती है,
- (C) आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि, यदि जन्म तिथि भी किसी अन्य जीडी के साथ मेल करती है।
वहीँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को निर्देश दिया गया है कि आप उपरोक्त परिवर्तनों को तत्काल सभी संबंधितों को परिचालित करने का अनुरोध करें। दिनांक 21.10.2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में शेष निर्देश मान्य होंगे।