नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों (Government employees) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय(Central Pension Accounting Office) द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई। जिसमें पेंशनर्स (pensioners) और फैमिली पेंशनर्स (Family Pensioners) के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। वही सेवानिवृत्त अधिकारियों (retired employees) को इस मामले में जानकारी रखना बेहद अनिवार्य है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने सभी बैंकों को निर्देश जारी करते हुए सभी पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को फॉर्म 16 (Form-16) उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
OM जारी करते हुए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने कहा कि एजेंसी बैंकों की भुगतान करने वाली शाखाओं द्वारा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को प्रगति सोला जारी नहीं किए जा रहे हैं। इस संबंध में कई पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों द्वारा शिकायत सामने आ रही है। वहीं नवीन अपडेट जारी करते हुए कार्यालय ने कहा है कि बैंक जल्द से जल्द पेंशनर्स को प्रपत्र 16 उपलब्ध करवाए।
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इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि योजना पुस्तिका का पैरा 11.1 (vii) भुगतान करने वाली शाखा पर प्रपत्र 16 जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पैराग्राफ संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्देश जारी हुए हैं :
आहरण और संवितरण एजेंसी के रूप में, सीपीपीसी समय-समय पर सीबीडीटी द्वारा अपेक्षित स्क्रॉल और अन्य रिपोर्टों के माध्यम से टीडीएस की कटौती और सीपीएओ को इसकी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होगा। पेंशन भुगतान से इस तरह के कर की कटौती करते समय, भुगतान करने वाली शाखा पेंशनभोगियों द्वारा पात्र बचत के उचित और स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत करने पर समय-समय पर आयकर अधिनियम के तहत उपलब्ध राहत के कारण कटौती की अनुमति देगी।
- भुगतान करने वाली शाखा पेंशनभोगी को प्रत्येक वर्ष अप्रैल में आयकर नियमों में निर्धारित प्रपत्र में कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करेगी।
- भुगतान करने वाली शाखा पेंशनभोगी को आवश्यक संशोधन के साथ पेंशन से आय का प्रमाण पत्र भी जारी करेगी
- यहां तक कि उन मामलों में भी जहां स्रोत पर कोई आयकर नहीं काटा जाता है, यदि पेंशनभोगी लिखित रूप में इस तरह के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है।
- सभी प्राधिकृत बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे योजना पुस्तिका के प्रावधानों का पालन करें और सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए फॉर्म 16 जारी करें।