31 मार्च तक करें ये काम, बचेंगे 1.5 लाख रुपए, नए वित्तीय वर्ष से नहीं मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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व्यापार, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Modi government) का बजट (Budget 2022-23) पेश हो चुका है। बजट पेश होने के साथ ही 1 अप्रैल से कई तरह के नियम में बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल केंद्र सरकार 1 अप्रैल से परिवार घर खरीदने वाले को इनकम टैक्स अधिनियम (income tax act) की धारा 80EEA के तहत आयकर लाभ बंद करने की तैयारी में है। 1 अप्रैल से अब घर खरीदने वाले को आयकर अधिनियम की धारा 80EEA के तहत छूट नहीं दिया जाएगा।

इसी बीच अब बजट 2021-22 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (niramala sitharaman) द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत आयकर लाभ को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। इसी विषय से खरीदार जिन्होंने घर खरीदारी की है। वहीँ घर खरीददार 31 मार्च तक के लिए आयकर छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि 31 मार्च के बाद इस सुविधा को बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है।


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