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लाखों कर्मचारियों को मिलेगा पदोन्नति का लाभ, DoPT ने जारी किया आदेश, ये होंगे नियम

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सरकारी कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों (Government employees) के पदोन्नति में आरक्षण की नीति (Policy of reservation in promotion) लागू करने से पहले डीओपीटी (DopT) ने आदेश जारी किया है। जिसमें सभी विभागों के सरकारी कार्यालय में पदोन्नति के आरक्षण की नीति और नियम तय किए गए हैं। पदोन्नति में आरक्षण की नीति का लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। इससे पहले जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करना सुनिश्चित किया गया है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने केंद्र सरकार (central government) के सभी विभागों को सरकारी कार्यालयों में पदोन्नति में आरक्षण की नीति लागू करने से पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर डेटा एकत्र करने के लिए कहा है।

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Kashish Trivedi

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