शासकीय कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय ने जारी किए नवीन दिशा-निर्देश, पालन करना होगा अनिवार्य

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। शासकीय कर्मचारियों (Government Employees) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल शासकीय कर्मचारियों को यात्रा के 21 दिन पहले हवाई टिकट बुक (Air ticket book) करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी निर्देश के मुताबिक वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सभी शासकीय कर्मचारियों को महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। साथ ही जारी निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। बता दें कि खर्च में कटौती के लिए नियम तैयार किए गए हैं।

खर्चों में कटौती करने के लिए वित्त मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों से कहा है कि वे यात्रा श्रेणी के लिए उपलब्ध सबसे सस्ते किराए का विकल्प चुनें और यात्रा और एलटीसी के लिए उड़ान से कम से कम 21 दिन पहले हवाई टिकट बुक करें।मंत्रालय ने आगे कहा कि श्रमिकों को यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल 1 टिकट बुक करना चाहिए और बुकिंग करना चाहिए, भले ही यात्रा कार्यक्रम की मंजूरी चल रही हो और “unnecessary cancellations” से भी बचें। फ़िलहाल सरकारी कर्मचारियों को केवल तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंट बामर लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स और IRCTC से टिकट खरीदना अनिवार्य है।


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Kashish Trivedi

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