नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। शासकीय कर्मचारियों (Government Employees) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल शासकीय कर्मचारियों को यात्रा के 21 दिन पहले हवाई टिकट बुक (Air ticket book) करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी निर्देश के मुताबिक वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सभी शासकीय कर्मचारियों को महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। साथ ही जारी निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। बता दें कि खर्च में कटौती के लिए नियम तैयार किए गए हैं।
खर्चों में कटौती करने के लिए वित्त मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों से कहा है कि वे यात्रा श्रेणी के लिए उपलब्ध सबसे सस्ते किराए का विकल्प चुनें और यात्रा और एलटीसी के लिए उड़ान से कम से कम 21 दिन पहले हवाई टिकट बुक करें।मंत्रालय ने आगे कहा कि श्रमिकों को यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल 1 टिकट बुक करना चाहिए और बुकिंग करना चाहिए, भले ही यात्रा कार्यक्रम की मंजूरी चल रही हो और “unnecessary cancellations” से भी बचें। फ़िलहाल सरकारी कर्मचारियों को केवल तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंट बामर लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स और IRCTC से टिकट खरीदना अनिवार्य है।
सरकारी खाते पर हवाई टिकटों की बुकिंग के संबंध में संशोधित निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को यात्रा की तारीख के 72 घंटे से कम समय के भीतर बुकिंग करने या यात्रा से 24 से कम टिकट रद्द करने के मामले में एक self-declared जस्टिफिकेशन देना होगा। एक ही दौरे के लिए सभी कर्मचारियों के लिए टिकट केवल एक चयनित ट्रैवल एजेंट के माध्यम से किया जाना चाहिए और निर्देश के अनुसार इन बुकिंग एजेंटों को कोई शुल्क/शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।
इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को यात्रा पर जाने से कम से कम 21 दिन पहले फ्लाइट टिकट बुक करने और एलटीसी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी किराए का लाभ उठाया जा सके और सरकारी खजाने पर बोझ को कम किया जा सके। संशोधित निर्देश में कर्मचारियों को तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के सेल्फ-बुकिंग टूल/ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से टिकट बुकिंग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
निर्देश अनुसार कर्मचारियों को यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक टिकट बुक करना चाहिए। कर्मचारियों को एक से अधिक टिकट रखने की अनुमति नहीं है। हालांकि विशेष परिस्थितियों या असाधारण परिस्थितियों के मामले में, अलग-अलग समय-स्लॉट के लिए वैकल्पिक उड़ानों के लिए अधिकतम दो टिकट उसी के लिए स्व-घोषित औचित्य के साथ यात्रा के एक ही चरण के लिए बुक किया जा सकता है।
निर्देश के अनुसार अपरिहार्य परिस्थितियों में जहां टिकट की बुकिंग अनधिकृत ट्रैवल एजेंट/वेबसाइट से की जाती है, छूट केवल संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए। व्यय विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को यात्रा पूरी होने के 30 दिनों के भीतर ट्रैवल एजेंटों को अपना बकाया चुकाने के लिए कहा है जबकि अधिकारियों को यात्रा के 72 घंटे के भीतर अपनी यात्रा की पुष्टि के लिए एक प्रमाण पत्र / वचन पत्र जमा करना होगा।
इसके साथ ही मंत्रालयों को 31 अगस्त, 2022 तक ट्रैवल एजेंटों को पिछले सभी बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इसमें कहा गया है, सरकारी खातों पर यात्रा के खिलाफ कोई लाभ नहीं जोड़ा जाएगा। बता दें कि मंत्रालय अनावश्यक खर्च में कटौती करना चाहता है। दरअसल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती, कुछ वस्तुओं में सीमा शुल्क में कमी, उच्च उर्वरक सब्सिडी और गरीबों के लिए मुफ्त भोजन योजना के कारण राजकोषीय खर्च पर बोझ पहले से ही अधिक है।