MBBS काउंसलिंग में OBC आरक्षण का मामला, HC ने राज्य सरकार को किया नोटिस जारी

Kashish Trivedi
Published on -
Jabalpur News

जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश (MP) में MBBS काउंसलिंग में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) देने के लिए राज्य सरकार ने प्रवेश नियमों में संशोधन कर दिया था जिसे हाईकोर्ट (HC) में चुनौती दे दी गई है

जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।  हाईकोर्ट ने प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और डायरेक्टर- मेडिकल एजुकेशन को नोटिस जारी कर पूछा है कि MBBS काउंसलिंग में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कैसे कर दिया गया

Read More: MP News : BJP किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष घोषित, देखें लिस्ट

राज्य सरकार ने बीते माह 5 अक्टूबर को, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 में संशोधन कर दिया थाजिसमें एमबीबीएस काउंसलिंग में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया गयाइस संशोधन की वैधानिकता को शुभम पाण्डेय नाम के एक छात्र ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाईन के मुताबिक आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती लेकिन सरकार के संशोधन से एमबीबीएस काउंसलिंग में आरक्षण 73 फीसदी हो गया है…अब मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और इस याचिका की सुनवाई ओबीसी आरक्षण संबंधी याचिकाओं के साथ करना तय कर दिया है।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi

Other Latest News