सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना खतरनाक, वसूली अधिनियम का गजट नोटिफिकेशन, गृहमंत्री नरोत्तम ने दंगाइयों को चेताया

mp narottam mishra

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्यप्रदेश (MP) में संपत्ति नुकसान वसूली कानून (property damage recovery law) लागू हो गया है। दरअसल अब किसी भी दंगे-फसाद हड़ताल और धरना प्रदर्शन में निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उसकी भरपाई दंगेबाजे को करनी होगी। राज्य सरकार द्वारा कानून की अधिसूचना (notification) जारी की गई थी। जिसे अब गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) में लाया गया है। सांप्रदायिक दंगे-हड़ताल धरना प्रदर्शन और जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने पर निजी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचती है तो जिस ने नुकसान पहुंचाया है। उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अब जिस घर से पत्थर निकलेगा। उसके घर को पत्थर बना दिया जाएगा। जो घर लोगों के घरों पर पत्थर फेंकते हैं। अब ऐसे लोगों के घरों से पत्थर निकाले जाएंगे। इसके लिए अब ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा।


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Kashish Trivedi

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