राज्य शासन की बड़ी तैयारी, राजस्व निरीक्षक बनेंगे नायब तहसीलदार, 504 पद रिक्त, नीति नियम तय

Kashish Trivedi
Published on -
राज्य शासन

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में एक बार फिर से राजस्व निरीक्षक (RI) को तहसीलदार (Tehsildar) का प्रभार सौंपा जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव (proposal)  तैयार कर लिया गया है। बता दें कि प्रदेश में अभी वर्तमान की स्थिति में नायब तहसीलदार के कुछ 1242 पद मंजूर किए गए हैं। जिनमें 502 पद रिक्त हैं। इस साल सेवानिवृत्ति के कारण 2 पद और रिक्त होंगे, ऐसे में 504 पदों पर नायब तहसीलदार को प्रभार सौंपा जाएगा।

इसके लिए क्राइटेरिया और पात्रता भी निर्धारित कर दी गई है। विभागीय रिपोर्ट ठीक नहीं होने और अपराधिक सहित लोकायुक्त, EOW में फंसे हुए राजस्व निरीक्षक को नायब तहसीलदार का प्रभार नहीं सौंपा जाएगा। इसके अलावा ऐसे राजस्व निरीक्षक जो इस साल सेवानिवृत होने वाले हैं, उन्हें भी नायब तहसीलदार नहीं बनाया जाएगा।

इसीलिए प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी गई है। विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन पदों पर भर्ती की जाएगी। पद पर नियमित भर्ती होने के बाद नए तहसीलदार अपने पद को संभाल लेंगे। 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए नायब तहसीलदार के पदों पर फिर से भर्ती की जाएगी। राजस्व विभाग द्वारा भी इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रभार देने की प्रक्रिया के तहत पुलिस और जेल विभाग में भी उच्च पद पर कार्यवाहक प्रभारी दिए जाने संबंधित कार्रवाई की गई थी।

 कर्मचारियों को राज्य सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, DA में वृद्धि, नवंबर में खाते में आएंगे 22146 रुपए

बता दें कि इससे पहले पांच बार राजस्व निरीक्षक को नायब तहसीलदार की शक्तियां उपलब्ध कराई गई थी। 2016 में सबसे पहले उन्हें नायब तहसीलदार की शक्तियां दी गई थी। इसके अलावा आर आई को 6 जून 2016, 1 जुलाई 2016, 16 मार्च 2017 और 2 मार्च 2017 को भी नायब तहसीलदार नियुक्त किया गया था।

अब तहसीलदार भू अभिलेख अधीक्षक से डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ करने की कार्यवाही भी प्रक्रिया में बनी हुई है। जिसके बाद राजस्व निरीक्षक को भी नायब तहसीलदार का प्रभार सौंपा जाएगा।

  • इसके लिए तय किए गए नियम के तहत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। उन्हें नायब तहसीलदार का प्रभार सौंपा जाएगा।
  • साथ ही 5 वर्ष यानी 2017 से 2021 के बीच इनके CR का मूल्यांकन 10 अंक तक हो, उन्हें नायब तहसीलदार का प्रभार सौंपा जाएगा।
  • इसके अलावा वैसे राजस्व निरीक्षक को प्रभार देने की तैयारी की गई है, जो किसी भी विभागीय जांच अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित लोकायुक्त और अन्य किसी डर के प्रभाव में संलिप्त ना रहा हो।
  • तय किए गए नियम के तहत यदि कोई राजस्व निरीक्षक प्रभार लेने से इनकार करता है तो उसका नाम नायब तहसीलदार के प्रभार वाले नाम से हटाया जा सकता है।
  • साथ ही प्रभार की अवधि में ट्रांसफर के लिए वही नीति लागू होगी, जो जूनियर प्रशासक की सेवा अधिकारियों के लिए होती है।
  • प्रभारी नायब तहसीलदार को जूनियर प्रशासकीय सेवा में क्रमोन्नति की पात्रता नहीं दी जाएगी।
  • इसके अलावा प्रभार में उच्च पद पर कार्य करने वाले अधिकारी सभी भत्ते प्राप्त करने की पात्रता रखेंगे।
  • इसके लिए उन्हीं राजस्व निरीक्षक का चयन किया जाएगा, जो दिसंबर 2022 तक के लिए सेवानिवृत नहीं होंगे। प्रभार में निचले पद यानी राजस्व निरीक्षक के पद का कार्य नहीं करेंगे।
  • उन्हें प्रभारी नायब तहसीलदार के रूप में नायब तहसीलदार की शक्तियां उपलब्ध कराई जाएगी।
  • इसके अलावा प्रभारी नायब तहसीलदार पद पर कार्य करने वाले किसी भी राजस्व निरीक्षक को पदोन्नति में वरीयता विचार का अधिकार नहीं होगा।
  • तय किए गए नियम के तहत प्रभारी नायब तहसीलदार को जिला और संभागीय कार्यालय में पदस्थापना दी जाएगी। उन्हें अन्य विभागों में पदस्थ नहीं किया जाएगा।
  • नियमित रूप से नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति होने के बाद राजस्व निरीक्षक पुनः अपने मूल पद पर वापस लौट आएंगे।

About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi

Other Latest News