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MP : ओबीसी आयोग के अध्यक्ष के पास आय से अधिक संपत्ति का मामला, हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को दिए महत्त्वपूर्ण निर्देश

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति (disproportionate assets) मामले में लगातार मध्यप्रदेश (MP) में बड़ी कार्रवाई देखी जारी है। इसी बीच हाईकोर्ट (MP High court) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर समरीते की जनहित याचिका पर बड़े निर्देश देते हुए याचिका का पटाक्षेप कर दिया है। हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए राज्य ओबीसी आयोग के चेयरमैन (Chairman of State OBC Commission) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर जांच करने के निर्देश दिए हैं।

बता दे कि बालाघाट लांजी से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर समृद्ध ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य ओबीसी आयोग के चेयरमैन की आय से अधिक संपत्ति को लेकर लगाए गए। HC ने लोकायुक्त को कहा कि आरोपों की विधि अनुसार जांच की जाए। इससे पहले लांजी से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने 2012 में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाए थे। तब उन्होंने कहा था कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री के पास 1984 में कोई खास संपत्ति नहीं थी। लेकिन 2008 से 18 तक विधायक और मंत्री रहते हुए उनकी संपत्ति में लगातार असामान्य तरीके से वृद्धि देखने को मिली है।

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Kashish Trivedi

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