EOW Raid : टाइम कीपर-समिति प्रबंधक के पास आय से 1100 प्रतिशत अधिक संपत्ति, EOW सागर और जबलपुर की बड़ी कार्रवाई, 5 स्थानों पर सर्चिंग जारी, जानें अपडेट

Kashish Trivedi
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सागर/जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर और सागर (Sagar-Jabalpur EOW Raid) की टीम द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन अलग-अलग मामले में कुल 5 स्थानों पर एक साथ सर्च कार्रवाई जारी है। EOW सागर और जबलपुर की टीम द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के यहां छापेमारी कार्रवाई की जा रही है।

पहला मामला निवाड़ी का है। जहां टाइम कीपर, जल संसाधन विभाग कैलाश चंद्र मिश्रा के यहां सर्च कार्रवाई जारी है। Eow द्वारा शिकायत की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ सागर से कराई गई थी। वहीं जांच में कई साक्ष्य के आधार पर कैलाश चंद्र मिश्रा, टाइम कीपर जल संसाधन विभाग के यहां पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल वैधानिक से प्राप्त लगभग 110% अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की जा रही है।

जल संसाधन विभाग के टाइम कीपर कैलाश चंद्र मिश्रा और उनके पुत्र नरेंद्र मिश्रा थाना सिमरा तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 89/22 धारा 13 (1) बी, 13 (2) और 1988 संशोधन अधिनियम 2018 और 120 बी 109 भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

अभी तक आई जानकारी के मुताबिक नेहरू वार्ड, पृथ्वीपुर सिमरन मुख्य मार्ग पर मकान के अलावा 1.16 एकड़ कृषि भूमि, 1 एकड़ कृषि भूमि, 2.3 एकड़ कृषि भूमि, जेसीबी, एक्सयूवी 500 वाहन, फॉर्च्यूनर कार वाहन, रॉयल इनफील्ड वाहन, हौंडा सी बी शाइन वाहन, हौंडा शाइन वाहन होने की जानकारी सामने आई है।

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एक अन्य कार्रवाई जिला मंडला में की गई है। जहां नैनपुर, समिति प्रबंधक गणेश जयसवाल के खिलाफ EOW को शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त जानकारी के साथ निरीक्षक कृति शुक्ला से कार्रवाई गई थी। वहीं जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी गणेश जायसवाल समिति प्रबंधक नैनपुर द्वारा वैधानिक स्रोतों से प्राप्त आय से लगभग 600% अधिक संपत्ति मामले में EOW की रेड पड़ी है।

वही समिति प्रबंधक गणेश जायसवाल और उनकी पत्नी अनिता जायसवाल के विरुद्ध 1986 संशोधित अधिनियम 2018 एवं 120बी , धारा 109 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

1 अक्टूबर को सुबह आरोपी के निवास स्थान वार्ड नंबर 2 रेलवे स्टेशन कॉलोनी के पीछे जिला मंडला में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने दबिश दी, इस दौरान जांच में जो साक्ष्य सामने आए हैं।  उसमें वार्ड नंबर 7, नैनपुर मंडला में मकान और गोदाम जिसका क्षेत्रफल 1830 वर्ग फुट है।

इसके अलावा वार्ड नंबर 15 बड़ी खेरमाई के पीछे निवारी, नैनपुर, मंडला में दुकान मकान और गोदाम जिसका क्षेत्रफल 2260 वर्ग फुट है। वार्ड नंबर 9 रेलवे स्टेशन कॉलोनी के पीछे जिला मंडला में दो मंजिला मकान, जिसके क्षेत्रफल 2798 वर्ग फुट।

नया चार पहिया पिकअप वाहन, चार पहिया वाहन माराजो, दोपहिया वाहन एक्टिवा, दोपहिया वाहन हौंडा शाइन। सर्च के बाद कई अन्य बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं सर्च कार्रवाई में छवि कांत आर्मी के अलावा मुकेश खम्परिया कीर्ति शुक्ला और अन्य सदस्य शामिल है।

वहीं एक अन्य कार्रवाई जिला मंडला नैनपुर समिति प्रबंधक वार्ड नंबर 4 राजू जायसवाल के खिलाफ की गई है। ईओडब्ल्यू को इस मामले में शिकायत की गई थी। जिसकी जांच उप निरीक्षक कीर्ति शुक्ला द्वारा कराई गई थी। जांच में साक्ष्य के आधार पर आरोपी राजू जायसवाल समिति प्रबंधक के खिलाफ EOW द्वारा सर्च की कार्रवाई की जा रही है।

राजू जायसवाल समिति प्रबंधक वार्ड नंबर 4, चाकोर, नैनपुर, मंडला प्राप्त आय से लगभग 1100% अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। वही प्रथम जानकारी में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य पाए जाने के बाद राजू जायसवाल और उनकी पत्नी संगीता जायसवाल के विरुद्ध धारा 13 1 बी, 13 (2) , 1986 संशोधित अधिनियम 2018 और 120 बी, 109 भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

अभी तक की जांच में जो संपत्ति का विवरण सामने आया है उसमें वार्ड नंबर 7, इटका नैनपुर, मंडला में दुकान और गोदाम जिसके क्षेत्रफल 5000 वर्ग फुट, वार्ड नंबर 4, पुरानी बस्ती, मंडला में मकान, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट,निवाड़ी मंडला नैनपुर हाईवे में दुकान और गोदाम जिसका क्षेत्रफल 3962 वर्ग फुट है।

भूखंड रकबा 1500 वर्ग फुट भूखंड रकवा 437 वर्ग फुट, भूखंड रखवा 1940 वर्ग फुट, भूखंड रखवा 4950 वर्ग फुट, भूखंड रकवा 4950 वर्ग फुट,  भूखंड रकवा 2050 वर्ग फुट, तीन चार पहिया पिकअप वाहन, दो पहिया वाहन स्कूटर, दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल की संपत्ति का जिक्र किया गया। वही फिलहाल सर्च की कार्रवाई जारी है। जल्द इस मामले में बड़ी अपडेट सामने आ सकती हैं।


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