MP हाई कोर्ट ने राज्य शासन सहित स्कूल शिक्षा को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब, जाने कारण

Madhya Pradesh highcourt

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में एक बार फिर से हाईकोर्ट (MP High court) ने राज्य शासन (state government) को नोटिस (notice) जारी कर दिया जाए। वहीँ हाईकोर्ट ने महिला कर्मी के पक्ष में अंतरिम आदेश के जरिए शासकीय महिला कर्मचारियों (women employees) को तीसरी बार प्रसव अवकाश लाभ देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कलेक्टर जबलपुर और जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर से विकास खंड शिक्षा अधिकारी सिहोरा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

दरअसल सिहोरा याचिकाकर्ता प्राथमिक विद्यालय पोंडीकला जबलपुर में शिक्षिका प्रियंका तिवारी की ओर से वकील ने दलील दी। वकील अंजलि बनर्जी ने पक्ष रखते हुए दलील दी है कि 2002 में याचिकाकर्ता का प्रथम विवाह हुआ। जिसके बाद उन्हें दो संतानें पैदा हुई थी। वही प्रसव के समय नियम अनुसार प्रसव अवकाश का लाभ मिला था। हालांकि 2018 में उनका तलाक हो गया और 2021 में दूसरी शादी हुई थी। याचिकाकर्ता पुनः गर्भवती हैं और वह तीसरी संतान को जन्म देने वाली हैं।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi