भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में शराब दुकानों (liquor shop) को लेकर शिवराज सरकार (shivraj government) ने निर्देश जारी किए हैं। दरअसल शराब दुकानदारों को शराब के विक्रय (liquor sell) करने पर कैश मेमो देना अनिवार्य होगा। मामले में मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के मुताबिक 1 सितंबर से प्रदेश के सभी फूटकर शराब विक्रेताओं को देसी/विदेशी शराब विक्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार बिल देना अनिवार्य किया गया है। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में शराब दुकानदारों को अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किए जाने संबंधी शिकायत के निवारण हेतु यह आदेश जारी किए गए हैं। आदेशसे एक तरफ जहां मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री पर रोक लगेगी। वही शराब क्रेता के पास मदिरा खरीदी का प्रमाण भी उपलब्ध रहेगा।