जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने भले 7 साल पुराने परिसीमन और आरक्षण (Reservation) पर हो रहे पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election) की प्रक्रिया (process) पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। अब ऑमीक्रॉन (Omicron) का खतरा बताकर भी चुनाव टालने की हाई कोर्ट ने मांग की गई है। जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की जनहित याचिका में कहा गया है कि कोरोना के वैरिएंट, ओमिक्रॉन के रुप में कोविड की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है।
लिहाजा अभी पंचायत चुनाव टाल देना चाहिए। याचिका में यह भी दलील दी गई है कि भले ही चुनाव आयोग कोरोना से बचाव के सतर्कता अपनाने की बात कह रहा है। नए वैरिएंट की संक्रामकता और चुनावी भीड़ भाड़ जुटने की आशंका के चलते पंचायत चुनाव कोरोना के स्प्रैडर साबित हो सकते हैं।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में छोटेलाल साकेत की और से दायर याचिका में पंचायत चुनाव तब तक टालने की मांग की गई है। साथ ही कोर्ट से अपील की है कि जब तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका खत्म नहीं हो जाती चुनाव न हो। हाईकोर्ट में इस याचिका पर 15 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी।