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MP Panchayat Election : राजस्व विभाग ने चुनाव आयोग के निर्देशों को लागू करने में जताई असमर्थता, जाने कारण

Written by:Kashish Trivedi
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MP Panchayat Election : राजस्व विभाग ने चुनाव आयोग के निर्देशों को लागू करने में जताई असमर्थता, जाने कारण

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2021) को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने विभागों को तहसीलदार (tehsildar) और नायब तहसीलदार (naib tehsildar) के तबादले (transfer) के निर्देश दिए थे। जिस पर बड़ी अपडेट सामने आई है। राजस्व विभाग (revenue department) ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) द्वारा भेजे गए निर्देशों को लागू करने में असमर्थता व्यक्त की है। दरअसल राज्य चुनाव आयोग ने सरकार से तीन साल से अधिक या अपने गृह जिलों में तैनात तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को एक ही स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए कहा है।a

राजस्व विभाग के प्रधान सचिव मनीष रस्तोगी ने इस मामले में एसईसी द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब दिया। रस्तोगी ने पत्र में कहा कि एसईसी के आदेश को लागू करने से बड़ी संख्या में तहसीलदार और नायब तहसीलदार प्रभावित होंगे।राजस्व विभाग ने 11 नवंबर, 2021 को अपने पत्र में लिखा था यदि आदेश को लागू किया जाना है, तो 40% से अधिक तहसीलदार और नायब तहसीलदार प्रभावित होंगे। जिसका अर्थ है 320 से अधिक अधिकारियों का स्थानांतरण होना है। बड़ी संख्या में उन्हें स्थानांतरित करने से प्रशासनिक कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

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इसके अलावा, रस्तोगी ने एसईसी को लिखे अपने पत्र में यह भी सुझाव दिया कि नागरिक निकाय चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा नहीं लड़ा जाता है और आदर्श आचार संहिता केवल नागरिक निकाय स्तर पर लागू होती है। इस कारण से, इन अधिकारियों को स्थानांतरित करना आवश्यक नहीं है।

इससे पहले राज्य चुनाव आयुक्त ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। नियमानुसार किसी स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित या उसके गृह जिले में पदस्थापित अधिकारियों को स्थानान्तरित किया जाए।

इससे पहले राज्य पुलिस मुख्यालय (गृह विभाग) की ओर से भी ऐसी ही प्रतिक्रिया आई थी। पुलिस मुख्यालय ने एसईसी को जवाब दिया था कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित करने से स्थानीय पुलिस स्टेशनों में अनुभवी लोगों की कमी हो सकती है क्योंकि नए लोगों को अपने अधिकार क्षेत्र से परिचित होने में समय लगेगा।

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