MP School : बैग पॉलिसी नए सिरे से लागू, विद्यार्थियों को मिलेगी राहत, इन छात्रों को नहीं मिलेगा होमवर्क

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में अब सभी शासकीय-अशासकीय, अनुदान प्राप्त स्कूलों (MP School) में बच्चों के कंधे से बस्तों का बोझ कम किया जाएगा। इसके लिए नए सिरे से स्कूल बैग पॉलिसी 2020 (MP school bag policy 2020) को लागू कर दिया गया है। मध्यप्रदेश शासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और साक्षरता विभाग के निर्देश पर स्कूल में पॉलिसी के परिपालन में नई गाइडलाइन (Guideline) जारी की गई है। इसके तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के स्कूल बैग का वजन निर्धारित कर दिया गया है।

इसके तहत कक्षा एक से 5वीं तक के छात्रों के बैग का वजन 1.6 से 2.5 किलोग्राम रहना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार एनसीईआरटी द्वारा तय की गई पुस्तकों को ही बस्ते में रखने की इजाजत दी जाएगी। जबकि कंप्यूटर नैतिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान की कक्षा बिना पुस्तक के आयोजित की जाएगी।


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Kashish Trivedi

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