भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) के सीएम राइज स्कूल (CM Rise School) को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल सीएम राइज स्कूल को संकुल व्यवस्था से मुक्त रखा जाएगा। इसके लिए फैसला पूर्व में ही लिया जा चुका है। अब इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जारी की गई गाइडलाइन (guideline) का पालन करना अनिवार्य बताया गया है।
22 जून को पत्र क्रमांक 778 के तहत डीपीआई कमिश्नर अभय वर्मा (DPI Commissioner) ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान में सीएम राइज स्कूल के रूप में चिन्हित और संचालित है और संकुल केंद्र रहे हैं। ऐसे संकुल के अंतर्गत आने वाले स्कूलों को अन्य आसपास के संकुल में मर्ज किया जाना है।
जारी आदेश में कमिश्नर डीपीआई अभय वर्मा ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि ऐसे स्कूल की सूची तैयार की जाए, जो वर्तमान में सीएम राइज चिन्हित स्कूल के अंतर्गत आ रहे हैं। जिसमें संकुल से जुड़े हुए संकुल प्राचार्य के साथ चर्चा कर प्रशासन की सुविधा और शिक्षक सहित अन्य अमले की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीएम राइज स्कूल स्कूल के अंतर्गत आने वाले स्कूलों को आसपास के संकुल में जोड़ा जाएगा। वहीं इसके लिए लिखित आदेश कलेक्टर से अनुमोदन के साथ जारी किए जाएंगे।
जारी आदेश के मुताबिक जब तक आसपास के स्कूलों को संकुल में मर्ज करने की कार्रवाई जारी रहेगी। तब तक के लिए सीएम राइज स्कूल के संकुल का प्रभाव इनके समीप शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य अथवा हाई स्कूल के प्राचार्य को सौंपा जाएगा।
DPI की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक समीप के विद्यालय में कोई नियमित प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य हाई स्कूल उपलब्ध ना होने की स्थिति में सीएम राइज स्कूल की जिम्मेदारी विकास खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी जाएगी। वहीं विकास खंड शिक्षा अधिकारी को इस दायित्व का निर्वहन करना होगा। जारी आदेश में कहा गया है कि यह सभी कार्रवाई 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित की जाएगी।