Teachers Transfer : लाखों शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, पॉलिसी के इन नियमों को किया गया शिथिल, इन्हें मिलेगा तबादले का लाभ

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग (MP School education Department) के ट्रांसफर पॉलिसी (Transfer policy) को जारी कर दिया गया है। इस नवीन पॉलिसी के तहत ही मध्य प्रदेश के शिक्षकों के तबादले (MP Teachers Transfer) किए जाएंगे, नई पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। शिक्षक तबादले के लिए शिक्षकों को ग्रामीण इलाकों में सेवा देना अनिवार्य होगा जबकि कई वर्षों से शहरी क्षेत्र में डटे शिक्षकों के भी तबादले किए जाएंगे। इसी बीच ट्रांसफर पॉलिसी के कुछ नियम को शिथिल किया गया है।

टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के इन नियमों को शिथिल करने का सीधा सीधा लाभ नवनियुक्त शिक्षकों को मिलेगा। वही परिवीक्षा अवधि में भी उनके स्थानांतरण हो सकेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में नियुक्त उच्च माध्यमिक माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण नीति 2022 के लिए सत्र 2022-23 के ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने के लिए शिथिलता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

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हालांकि नवनियुक्त शिक्षकों के तबादले के लिए प्रावधानों और नियमों का पालन अनिवार्य होगा। ट्रांसफर पॉलिसी 2022 की कंडिका 3.1.2 के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए नवनियुक्त शिक्षकों के तबादले किए जा सकेंगे। अधिनियम के तहत नवनियुक्त शिक्षकों को आपस में परस्पर ट्रांसफर की पात्रता होगी लेकिन पूर्व में कार्य शिक्षकों के लिए परस्पर स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। शिक्षकों को उनकी टीईटी रैंक के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

नई शिक्षा नीति के तहत सभी शिक्षकों को अपने सेवाकाल में 10 साल तक ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा देना अनिवार्य होगा। 10 वर्ष से अधिक एक ही संस्था में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के रिक्त पदों पर पदस्थ किए जाने की भी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। नवनियुक्त शिक्षकों को पहले 3 साल ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति दी जाएगी।

जबकि हर साल शिक्षकों के तबादले 31 मार्च से 15 मई के बीच पूरे किए जाएंगे। हालांकि हर साल नए ट्रांसफर पॉलिसी का निर्माण नहीं होगा। अधिसूचना के माध्यम से उसमें संशोधन किए जाएंगे। स्वैच्छिक तबादले भी ऑनलाइन माध्यम से ही पूरे किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए नई पॉलिसी जारी की गई है। जिसको पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

Transfer Policy Rule

https://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=86741


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