Wed, Dec 31, 2025

MP Transfer : हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

Written by:Kashish Trivedi
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MP Transfer : हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MP High court) स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) को एक बार फिर से नोटिस (Notice) जारी कर जवाब मांगा है। स्कूल शिक्षा विभाग जबलपुर में सहायक ग्रेड 3 पद पर कार्यरत एक कर्मचारी को नवीन पदस्थापना दी गई है। जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दरअसल कर्मचारी का कहना है कि 5 महीने में 4 बार उसकी पदस्थापना को बदला गया है।

दरअसल मामला नरसिंहपुर के गोटेगांव का है। जहां शिक्षा विभाग में असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत शुभम पीयूष ने याचिका दायर की। जिसमें बताया गया है कि उनके मूल विभाग में पदस्थापना नहीं देकर उन्हें बार-बार नवीन पदस्थापना के साथ से परेशान किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से प्रवीण सेन योगेश तिवारी ने हाई कोर्ट में दलील देते हुए काकी सबसे पहले उन्हें 31 अगस्त 2021 को नवीन पदस्थापना की गई। जहां शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से उनका तबादला विकास खंड शिक्षा अधिकारी गोटेगांव किया गया था।

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उसके बाद 9 नवंबर 2021 को जगतगुरु शंकराचार्य हाई स्कूल में उन्हें नवीन पदस्थापना दी गई। जिसके 1 महीने बाद ही 14 दिसंबर 2021 को ने वापस विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। जबकि 13 जनवरी 2022 को पुनः शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय गोटेगांव स्थानांतरित किया गया था।

इतना ही नहीं याचिका में कहा गया है कि उनके मूल विभाग एजुकेशन ऑफिस है। जहां उन्हें पदस्थापना दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्हें बार-बार नवीन पदस्थापना देकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। 5 महीने में उन्हें 4 बार के तबादले दिए गए हैं। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।