MP Transfer : कर्मचारियों को राहत, हाई कोर्ट ने इस तरह के तबादले पर दिया स्टे

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| मध्य प्रदेश (MP) में बीते महीने हुए तबादले (transfer) में कई तरह की त्रुटियां देखी जा रही है जिसके बाद अब हाईकोर्ट (high court) ने कई ट्रांसफर को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश की नई Transfer पॉलिसी के मुताबिक कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए था लेकिन कई ऐसे प्राथमिक शिक्षक का ट्रांसफर कर दिया गया है, जो 40% से अधिक दिव्यांग है।

ऐसे में मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। दरअसल इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए ट्रांसफर को तत्काल स्थगित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को प्रकरण के निराकरण हेतु आदेश जारी किए हैं।

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बता दे कि राजगढ़ के बाबूलाल वर्मा प्राथमिक शिक्षक के रूप में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत है। वही उनका ट्रांसफर शासकीय प्राथमिक शाला हिनोतिया जिला राजगढ़ कर दिया गया है। 40% से अधिक दिव्यांग होने की वजह से ट्रांसफर नीति के अनुसार उनका ट्रांसफर नहीं किया जाना था। ऐसे में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्टे (stay) की मांग की थी।

इस मामले में हाई कोर्ट में दलील देते हुए पीड़ित के वकील ने कहा कि कर्मचारी की विकलांगता और ट्रांसफर नीति को ट्रांसफर करते समय पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। वहीं Transfer नीति के अनुसार कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं किया गया है। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने तत्काल प्रकरण के निराकरण की मांग की है। साथ ही बाबूलाल वर्मा के ट्रांसफर पर स्टे लगा दिया गया है।


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