भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश नगरीय निकाय चुनाव (MP Urban body Election) की घोषणा के बाद एक मुद्दा तेजी से उठा, वह था 21 साल से अधिक आयु के युवाओं को नगर पालिका और परिषद के अध्यक्ष (municipality and council president) बनने का। हालांकि अब 21 साल से अधिक आयु के युवकों को नगर पालिका और परिषद के अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को नगरीय विकास और आवास विभाग (Urban Development and Housing Department) ने अध्यक्ष पद की पात्रता और आयु सहित परिसीमन के लिए आयु सीमा की अवधि को घटाने का निर्णय लिया है।
इसके लिए मंगलवार को नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश के प्रारूप को को वरिष्ठ सचिव समिति के पास भेजा जाएगा। जिस पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा। वही समिति का अनुमोदन मिलने के बाद इसे सीएम शिवराज के माध्यम से राज्यपाल मंगू भाई पटेल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की अनुमति मिलने के साथ ही इसी सप्ताह के अंत तक अध्यादेश की अधिसूचना जारी हो सकती है।
वर्तमान में अभी अध्यक्ष पद के लिए पात्रता आयु 25 वर्ष से अधिक निर्धारित की गई है जबकि पार्षद पद के लिए पात्रता 21 वर्ष और उससे अधिक है। ऐसे में व्यवस्था सीधे स्वरूप में चल रही थी। जब अध्यक्ष निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से जनता के द्वारा किया जाता था। हालांकि इस बार नगरीय निकाय और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव पार्षद के माध्यम से होना है। जिसके बाद नगरपालिका विधि में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन को प्रस्तावित किया गया था।
इससे पहले विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया जा चुका है। विधि और विधायी विभाग ने अध्यादेश के प्रारूप का परीक्षण कर लिया है। वही नगर विकास आवास विभाग को इसे वरिष्ठ सचिव समिति को भेजना था लेकिन परिसीमन की अवधि को 6 महीने घटा कर दो महीने करने के मामले को लेकर विचार विमर्श के बाद मामला ठहर गया था। सोमवार को तय कर लिया गया है। नगरीय निकाय चुनाव से 2 माह पहले तक परिसीमन किया जा सकेगा।
इसके लिए अधिसूचना इसी सप्ताह जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं नगर पालिका और परिषद के अध्यक्ष पद की प्रक्रिया 18 जुलाई को शुरू होगी। दूसरे चरण का चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। जिसमें कलेक्टर 15 दिन के भीतर पार्षदों का सम्मेलन बुलाएंगे और उसमें से अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाएगा।