विभाग का बड़ा फैसला, अवधि घटाने का निर्णय, 21 वर्ष के युवा बन सकेंगे नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश नगरीय निकाय चुनाव (MP Urban body Election) की घोषणा के बाद एक मुद्दा तेजी से उठा, वह था 21 साल से अधिक आयु के युवाओं को नगर पालिका और परिषद के अध्यक्ष (municipality and council president) बनने का। हालांकि अब 21 साल से अधिक आयु के युवकों को नगर पालिका और परिषद के अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को नगरीय विकास और आवास विभाग (Urban Development and Housing Department) ने अध्यक्ष पद की पात्रता और आयु सहित परिसीमन के लिए आयु सीमा की अवधि को घटाने का निर्णय लिया है।

इसके लिए मंगलवार को नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश के प्रारूप को को वरिष्ठ सचिव समिति के पास भेजा जाएगा। जिस पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा। वही समिति का अनुमोदन मिलने के बाद इसे सीएम शिवराज के माध्यम से राज्यपाल मंगू भाई पटेल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की अनुमति मिलने के साथ ही इसी सप्ताह के अंत तक अध्यादेश की अधिसूचना जारी हो सकती है।


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Kashish Trivedi

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