MP: नई तबादला नीति का उल्लंघन, हाई कोर्ट ने इन ट्रांसफर आदेश पर दिया स्टे, जाने मामला

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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में नई तबादला नीति (New Transfer Policy) के तहत अधिकारी कर्मचारी शिक्षकों के तबादले आदेश (Transfer orders) जारी किए जाते रहे हैं। इसी बीच कई बार गलत तबादला आदेश दिए, तबादले आदेश में त्रुटि को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। वहीं हाईकोर्ट (high court) ने कई मामलों में तबादला आदेश पर स्टे जारी किया है। अब एक ऐसा ही मामला शहडोल जिले से सामने आया है।

दरअसल शहडोल के सिंहपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के व्यायाम शिक्षक, संजीव शर्मा का तबादला 27 अगस्त 2021 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बकहो, जिला शहडोल कर दिया गया था। इस मामले में शिक्षक संजीव शर्मा द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी शहडोल को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर ट्रांसफर निरस्त करने की मांग की गई थी। संजीव शर्मा का कहना था कि स्थानांतरित विद्यालय बकहो में व्यायाम शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं है। बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं की गई।


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Kashish Trivedi

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