MPPSC : 2019 परीक्षा मामले में HC का बड़ा फैसला, छात्रों को राहत, PSC परीक्षा को किया गया निरस्त, दोबारा तैयार होंगे परिणाम

Kashish Trivedi
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MPPSC Exam 2024

जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश में MPPSC के छात्रों को बड़ी राहत दी है। दरअसल हाई कोर्ट (High court) का बड़ा फैसला सामने आ गया है। 2019 की PSC परीक्षा परिणाम (MPPSC 2019 Exam result) को लेकर हो रही सुनवाई के बीच पीएससी परीक्षा 2019 को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ हाईकोर्ट ने प्रारंभिक (prelims) और मुख्य (mains) दोनों परीक्षा को असंवैधानिक करार दिया है।

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इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने पुराने नियम के मुताबिक एक बार फिर से परीक्षा परिणाम तैयार कराने के निर्देश दिए। साथ ही 2019 की पीएससी परीक्षा परिणाम को निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि प्रदेश भर के 65 छात्रों ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सुनवाई की मांग की थी। इसके बाद अब सुनवाई करते हुए PSC 2019 प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है।

बता दें कि एमपीपीएससी परीक्षा 2019 के परीक्षा परिणाम पुराने विवादित नियम की तरह जारी किए गए थे। जिसके बाद सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले को काफी लंबे समय से सुनवाई चलने के बाद आज इस पर फैसला लिया गया है। वहीं परीक्षा के रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया है।

17 मई 2022 को संशोधित नियम राज्य शासन द्वारा जारी किया गया था। जिसमें आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4(4) के संशोधित नियम को चुनौती दी गई थी। नए नियम के तहत आरक्षित वर्ग के छात्र को सामान्य श्रेणी में शामिल ना करने का नियम तैयार किया गया था। जबकि आरक्षित श्रेणी के मेरिट छात्र जनरल से फाइट करने की मांग कर रहे थे। वहीं हाईकोर्ट में जवाब देते हुए राज्य शासन द्वारा नियम को वापस लेने की भी बात कही गई थी।

हालांकि तब तक एमपी लोक सेवा आयोग द्वारा PSC 2019 Mains परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए। जिसके बाद विवादित नियम के तहत जारी हुए रिजल्ट को लेकर 65 छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। इसके बाद आखिरकार हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणामों को कैंसिल कर दिया है और पुराने नियम के तहत परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं।


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