जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। MPPSC के उम्मीदवारों (MPPSC Candidates) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) विवाद पर अपना फैसला स्पष्ट कर दिया है। साथ ही अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) को आदेश दिया गया कि 14% ओबीसी आरक्षण के साथ ही भर्ती प्रक्रिया (Recruitment Process) जारी रखेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने व्यवस्था देते हुए राज्य सरकार, MPPSC सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बता दे कि सहायक जिला अभियोजन अधिकारी की भर्ती में उपस्थित हुए ओबीसी आरक्षण विवाद पर हाईकोर्ट ने अपना मत स्पष्ट कर दिया जिला अधिकारियों को निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि 14% ओबीसी आरक्षण की परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। इस मामले में याचिकाकर्ता शिवम गौतम की ओर से वकील पाठक पाठक और उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 7 जून 2021 को राज्य के गृह विभाग ने एडीपीओ पद की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था।
ज्ञात हो कि विज्ञापन के दौरान इस भर्ती में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था हालांकि बाद में नवंबर 2021 9 जनवरी 2022 में शुद्धि पत्र जारी कर सरकार ने सीटें बढ़ा दी थी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी हालत में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। बावजूद एडीपीओ की भर्ती परीक्षा में कुल आरक्षण 27% ओबीसी आरक्षण की वजह से बढ़कर 63% हो गया था। इस मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
वहीं हाईकोर्ट ने एडीपीओ भर्ती परीक्षा में 27 फीसद की जगह 14 फीसद ओबीसी आरक्षण देने का आदेश दिया है। दरअसल 14 फीसद से अधिक ओबीसी आरक्षण को स्थगित कर दिया गया है। इस मामले में राज्य सरकार, एमपीपीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।