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MP पंचायत चुनाव-नगरीय निकाय पर बड़ी अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी, 18 जुलाई तक पूरी होगी प्रक्रिया

Written by:Kashish Trivedi
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MP पंचायत चुनाव-नगरीय निकाय पर बड़ी अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी, 18 जुलाई तक पूरी होगी प्रक्रिया

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में MP Panchayat elections-नगर निकाय चुनाव (MP Urban body election) की घोषणा कर दी गई है। नगर निकाय पहले चरण का मतदान (voting) 6 जुलाई को जब दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए पहले चरण का रिजल्ट (result) 17 जुलाई को जबकि दूसरे चरण का रिजल्ट 18 जुलाई को जारी किया जाएगा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराना आसान नहीं था। इसलिए चुनाव कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। पहले पंचायत चुनाव का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव के लिए रास्ता निकाला गया है।

इसकी जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि चुनाव की आचार संहिता 3 महीने तक चले, चुनाव आयोग नहीं चाहता था। इसलिए तय किया गया कि पंचायत चुनाव के नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नगर निकाय की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अधिक जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास अधिक काम नहीं रहते हैं। इससे लिए नामांकन की प्रक्रिया 11 जून से शुरू होगी। 11 जून से नॉमिनेशन शुरू होने के बाद 18 जून को नॉमिनेशन की अंतिम तारीख होगी। नॉमिनेशन पत्रों की जांच 20 जून तक की जाएगी।

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25 जून को पंचायत के प्रथम चरण के चुनाव से पहले नगरीय निकाय के व्यक्तियों को प्रतीक चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। जिसके बाद नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो जाएंगे। वहीं 1 जुलाई को पंचायत के दूसरे और 8 जुलाई को तीसरे चरण के मतदान के होंगे। वहीं 6 जुलाई को नगर निकाय के लिए पहले चरण का मतदान पूरा किया जाएगा। जबकि दूसरे चरण का मतदान पंचायत चुनाव के पंच सरपंचों जनपद सदस्य के परिणाम की घोषणा के 1 दिन पहले 13 जुलाई को करा दिया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे चरण के नगरीय निकाय चुनाव परिणाम की घोषणा 18 जुलाई तक कर दी जाएगी।

वही राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह एवं जानकारी देते हुए कहा है कि नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार पर अपराधिक प्रकरण, शैक्षणिक योग्यता, चल अचल संपत्ति आदि की जानकारी शपथ पत्र में देना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी जानकारी में त्रुटि पाया जाता है तो निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 के प्रावधानों के तहत 6 महीने की सजा और ₹25000 के जुर्माने लगाए जा सकते है। वही आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास अभी जिले में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग के बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले सभा, जुलूस व रैली पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। राजनीतिक दल के साथ अभ्यर्थी, शासकीय विभाग, नगरीय निकाय के पदाधिकारी, अधिकारी कर्मचारी पर समान रूप से आचार संहिता लागू होगी। निर्वाचन से जुड़ी शिकायत के लिए आयोग ने मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। जिसके लिए फोन नंबर जारी कर दिए गए हैं। वहीं किसी भी शिकायत के लिए 0755 255 1076 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

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