MP कर्मचारी के वेतन-पेंशन पर नई अपडेट, शासकीय विभाग को निर्देश जारी, 25 मार्च तक पूरा करें काम

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों (MP Employees) के वेतन (salary), वेतन एरियर (arrears) सहित अन्य प्रतिभूति और पेंशन (pension) के अतिरिक्त कोई अन्य देय 25 मार्च के बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दरअसल यह कहना है कोष एवं लेखा विभाग (Treasury and Accounts Department) का इस मामले में कोष एवं लेखा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।

वही सभी आहरण और संवितरण अधिकारी को इस मामले में दिशा निर्देश देते हुए 25 मार्च तक अपने विभाग में उपलब्ध आवंटन के अधीन देयक कोषालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने की स्थिति में 25 मार्च के बाद किसी भी तरह के अन्य विधेयक को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 25 मार्च के बाद सिर्फ वेतन, वेतन एरियर, चिकित्सा प्रतिभूति और पेंशन के अतिरिक्त और कोई मद स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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बता दे कि सभी आहरण और संवितरण अधिकारी और निर्माण विभाग के आहरन और संवितरण अधिकारियों को इस मामले में कोष एवं लेखा विभाग के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी रविंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 मार्च के बाद सिर्फ सैलरी एरियर, पेंशन सहित विद्युत देयक के देयक ही स्वीकार किए जाएंगे। वहीं 25 मार्च तक इस कार्य को पूरा करने की दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

25 मार्च तक इन मदों के अलावा अन्य मद के दस्तावेज विभाग को भेज दिए जाए। जिससे कर्मचारियों के वेतन और भुगतान संबंधित कार्य में देरी ना हो। ज्ञात हो कि वाह रे लग गई 28 और 29 मार्च को सरकारी बैंक के कर्मचारी संगठन द्वारा हड़ताल का ऐलान किया गया है। जिससे बैंक की सेवाएं प्रभावित हो सकती है। इससे पहले भुगतान संबंधी दस्तावेज तैयार करने के बाद किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।


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