भोपाल, डेेेेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही त्रि-स्तरीय पंचायतों में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शासन के सभी विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन आयोग के निर्देश पालन करने के आदेश जारी किया है। आदर्श आचार संहिता 15 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगी।
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राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय निर्वाचन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि पारदर्शी, निष्पक्ष और सही ढंग से चुनाव कराने के लिये जो जरूरी हो, वह जरूर करें। त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन-पत्र केवल ऑफ लाइन ही लिये जायेंगे।सभी मतदान-केन्द्रों का निरीक्षण बरसात के हिसाब से कर लें। जहाँ जरूरी हो, वहाँ आवश्यक मरम्मत आदि का कार्य करवा लें। मतदान दलों को सही समय पर मतदान-केन्द्रों तक पहुँचाने के लिये सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें।
सिंह ने बताया कि आज 27 मई को पंचायत निर्वाचन की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। यह अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही राजनैतिक दलों के लिये भी लागू होगी। समय-समय पर स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित करें। शस्त्र लायसेंस निलंबन, सम्पत्ति विरूपण, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, अवैध शराब जब्ती की कार्यवाही सुनिश्चित करें। संवेदनशील एवं अति-संवेदनशील मतदान-केन्द्रों की पहचान कर सुरक्षा के समुचित प्रबंध करें। निर्वाचन क्षेत्र में रैली, जुलूस, सभा आदि का आयोजन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जाये। मतदान दलों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाये। नवम्बर-2022 तक कार्यकाल पूरा करने वाली पंचायतों के रिक्त पदों की प्रविष्टि कर लें।
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सिंह ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तीनों चरण के लिये निर्वाचन की सूचना 30 मई, 2022 को जारी की जायेगी। साथ ही स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना तथा मतदान-केन्द्रों की सूची भी प्रकाशित की जायेगी।जिला पंचायत सदस्य के लिये जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्य के लिये विकासखण्ड मुख्यालय और सरपंच एवं पंच पद के लिये विकासखण्ड मुख्यालय तथा क्लस्टर स्तर पर नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे।
सिंह ने बताया कि नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा रिटर्निंग ऑफिसर स्वयं करें। संवीक्षा के दौरान यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहता है, तो उसका पुनरीक्षण पंच या सरपंच के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायत सदस्य के लिये कलेक्टर और जिला पंचायत सदस्य के लिये संभागायुक्त करेंगे।मतदान सामग्री वितरण एवं प्राप्ति के लिये समुचित व्यवस्था करें। ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करें। सभी जिलों में कंट्रोल-रूम की स्थापना जल्द करें।
निक्षेप राशि
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नाम निर्देशन-पत्र के साथ जिला पंचायत सदस्य के लिये 8 हजार, जनपद पंचायत सदस्य के लिये 4 हजार, सरपंच के लिये 2 हजार और पंच के लिये 400 रूपये की निक्षेप राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला अभ्यर्थी को इस निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करना होगी।
मतदान का समय
पंचायतों के निर्वाचन के लिये मतदान का समय सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक और नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक रहेगा। श्री सिंह ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की जानकारी जल्द दें। ईवीएम की एफएलसी का कार्य समय-सीमा में पूरा करवायें।