रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेंगे 51,848 रूपए, जाने पेंशन से जुड़े ये नियम और पात्रता

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट अगर आप रिटायरमेंट (retirement) के बाद भी रेगुलर इनकम (regular income) चाहते हैं तो इसके लिए प्लानिंग सबसे जरूरी है। आज कई तरह की पेंशन (pension) योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके जरिए आप आने वाले समय को सुरक्षित बना सकते हैं। इन्हीं में से एक है नेशनल पेंशन सिस्टम-NPS।

अगर आप 21 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करते हैं तो मासिक निवेश 4,500 रुपये होगा। आपको 60 साल की उम्र तक लगातार 39 साल तक निवेश करना होगा। योजना में सालाना 54000 रुपये और 39 साल में 21.06 लाख रुपये का निवेश होगा। अगर 10 फीसदी का औसत रिटर्न दिया जाए तो मैच्योरिटी पर रकम 2.59 करोड़ रुपये होगी।
यानी रिटायरमेंट पर आपको 51,848 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।

रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे 1.56 करोड़

एनपीएस में 40 फीसदी एन्युटी का विकल्प है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद 6% की वार्षिक वार्षिकी दर पर 1.56 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि मिलती है। शेष 1.04 करोड़ रुपये वार्षिकी में जाएंगे। अब इस वार्षिकी राशि से आपको हर महीने 51,848 रुपये पेंशन मिलेगी। वार्षिकी राशि जितनी अधिक होगी, पेंशन उतनी ही अधिक होगी।

1000 रुपये से खुलवा सकते हैं खाता

NPS Tier-1 और Tier-2 के तहत दो तरह के खाते खोले जाते हैं। Tier -1 एक सेवानिवृत्ति खाता है, जबकि टियर-2 एक स्वैच्छिक खाता है, जिसमें कोई भी वेतनभोगी व्यक्ति अपनी ओर से निवेश शुरू कर सकता है। Tier -2 खाता टियर-1 खाता खुलवाने के बाद ही खोला जाता है।

NPS टियर 1 को सक्रिय रखने के लिए वार्षिक योगदान को पहले ही 6,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। इस निवेश को आप 65 साल की उम्र तक चला सकते हैं। एनपीएस निवेश पर 40 फीसदी एन्युटी खरीदना जरूरी है। 60 साल बाद एकमुश्त रकम का 60 फीसदी निकाला जा सकता है। यदि न्यूनतम वार्षिक निवेश नहीं किया जाता है, तो खाता फ्रीज और निष्क्रिय कर दिया जाता है।

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पोर्टेबल सिस्टम

आप अपना एनपीएस अकाउंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी लोकेशन भी बदल सकते हैं। अभिदाता अपने एनपीएस खाते को मोबाइल एप्लिकेशन और सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। यानी इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके सारे काम घर बैठे ही हो जाएंगे।

कर में छूट

एनपीएस में ग्राहकों को टैक्स छूट की भी सुविधा मिलती है। आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1), 80CCD(1b) और 80CCD(2) के तहत कर छूट उपलब्ध है। NPS पर सेक्शन 80C यानी 1.50 लाख रुपये के अलावा आप 50,000 रुपये की और छूट ले सकते हैं। एनपीएस में निवेश करके आप 2 लाख रुपये की आयकर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

आप ऑनलाइन NPS खोल सकते हैं

  • NPS खाता खोलने के लिए enps.nsdl.com/eNPS या Nps.karvy.com पर जाएं।
  • न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपना विवरण भरें। मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरिफाई किया जाएगा। बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
  • अपना पोर्टफोलियो और फंड चुनें। नाम भरें।
  • जिस बैंक खाते में विवरण भरा जाता है, उस खाते का रद्द चेक देना होगा। इसके अलावा फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे।
  • पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट (PRN) नंबर जेनरेट हो जाएगा। आपको भुगतान रसीद भी मिलेगी।
  • निवेश करने के बाद ‘ई-साइन/प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म’ पेज पर जाएं। यहां आप पैन और नेटबैंकिंग से रजिस्टर कर सकते हैं। यह KYC (अपने ग्राहक को जानो) करेगा।

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