भोपाल में प्रतिबंध के लिए कलेक्टर की नई गाइडलाइन जारी, अधिकारियों को मिले सख्ती के निर्देश

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में कोरोना (MP Corona) केसों की संख्या में आए दिन भारी स्तर पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 42 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। भोपाल (bhopal) में 12 नए मरीजों की पुष्टि के बाद एक बार फिर से भोपाल कलेक्टर और जिला प्रशासन इस मामले में सचेत हो गए हैं। सीमावर्ती राज्यों से Corona के ओमीक्रोन वेरिएंट (Omicron Varient) से प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए अब भोपाल कलेक्टर (bhopal collector Avinash lavania) ने नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और राज्य में लगातार बढ़ रहे। कोरोना के मामले को देखते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के अंतर्गत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भोपाल के राजस्व सीमाओं के लिए नए आदेश जारी किए हैं। जिसने रात्रि 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू संचालित होगी।

हालांकि कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को इन प्रतिबंधों से दूर रखा गया है। लेकिन उनके लिए सावधानी आवश्यक है। वही अंतर्राज्यीय बस सेवा पर भी नाइट कर्फ्यू का असर नहीं होगा। अंतर्राज्यीय बस सेवाएं, इंडस्ट्रियल वाहनों का परिवहन जारी रहेगा। वही आमजन को किसी भी समस्या के लिए कलेक्टर ने शिकायत दर्ज कराने की भी बात कही है।

इसके अलावा सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, कोचिंग क्लास स्विमिंग पूल क्लब स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। जिसने कोरोना के दोनों टीके लगवाए हैं। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स थिएटर, कोचिंग क्लासेस प्रवेश के लिए दोनों टीके लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी सहित अति आवश्यक सेवाएं कर्फ्यू में बाधित नहीं रहेंगी साथ इंडस्ट्रियल वाहन भी नाइट कर्फ्यू से बाधित नहीं रहेंगे।

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वही मार्केट, एसोसिएशन मॉल जैसे आयोजनों को आयोजित करने वाले को भी दोनों टीका लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा दुकान पर आने वाले लोगों को आवश्यक समझाइश दी जाएगी और Corona के दोनों दो Dose लेने की अपील की जाएगी। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रयोग में लाना सुनिश्चित किया जाएगा।

राजधानी भोपाल में Corona प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आदेश से व्यथित व्यक्ति कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

इसके अलावा अविनाश लवानिया के जारी आदेश अनुसार सभी शासकीय सेवकों से दोनों टीके लेने की अपील की गई है। इस मामले में सभी विभाग अध्यक्ष कार्यालय के शासकीय सेवकों को दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्टाफ कर्मियों, छात्र-छात्राओं सहित स्कूल-कॉलेज, हॉस्टल में रहने वाले प्राचार्य स्टाफ और शिक्षकों के लिए भी दोनों को अनिवार्य किया गया है। हालांकि 18 वर्ष से कम आयु सीमा के छात्रों पर ऐसा कोई बंधन लागू नहीं होगा।

बता दें कि प्रदेश में 24 दिनों में 470 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। जिसमें सबसे ज्यादा मामले इंदौर और राजधानी भोपाल में देखने को मिले हैं। भोपाल में अभी भी करीब 70 मरीज है। जिनमें से 45 को Home isolation की सुविधा दी गई है जबकि 25 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजधानी भोपाल में पिछले 7 दिनों में 62 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। लगातार बढ़े Corona मामले को देखते हुए अब जिला प्रशासन सचेत हो गया है।


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