नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देशभर के बकाए पेंशनधारकों (Pensioners) को जल्द Pension की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा देश के लाखों पेंशनर्स को फिर से बड़ी राहत दी गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया। दरअसल सेवानिवृत्त (Retirement) होने के बाद कई पेंशनर को पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही है। जिसके लिए एक बार पहले भी आदेश जारी किया जा चुका है। वहीं आदेश की अवहेलना पर दोबारा से वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जल्द ही पेंशनर्स को पेंशन की राशि के भुगतान के आदेश दिए गए हैं।
दरअसल PPO जारी नहीं होने की वजह से कई बार पेंशनर्स की राशि अटक जाती है। जिसके बाद अब केंद्र सरकार द्वारा नवीन घोषणा की गई थी। जिसमें ग्रेच्युटी (Gratuity), प्रोविजनल पेंशन (provisional pension) सहित ब्याज भुगतान से जुड़ी समस्या का निराकरण किया गया था। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि यदि 6 महीने तक PPO जारी नहीं किए जाते हैं तो भी पेंशनर्स को समय पर पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए।
वही आदेश जारी करते हुए कहा गया कि कई बार रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारियों को नियमित Pension की राशि भुगतान करने में काफी देर कर दिया जाता है। सरकार ने अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि यदि अंतिम वेतन भुगतान आदेशों PPO में प्रशासनिक कारणों की वजह से 6 महीने से अधिक की देरी होती है तो सेवानिर्वित केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान रोका नहीं जा सकेगा। इसके लिए PPO नहीं जारी होने पर भी 6 महीने के लिए अंतिम पेंशन के भुगतान की अनुमति दी गई है।
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वहीं नियम 65 में आगे प्रावधान है कि सभी मामलों में जहां पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी (अनंतिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी सहित) स्वीकृत नहीं की गई है या विलंबित है। स्पष्ट रूप से भुगतान प्रशासनिक कारणों या चूकों के कारण था। पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान सामान्य भविष्य निधि राशि पर लागू दर और तरीके से किया जाएगा।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करने में देरी की स्थिति में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 62 के तहत अनंतिम पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान को स्पष्ट करता है। इससे पहले 23 फरवरी, 2022 को जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में नियमित पेंशन को अधिकृत करने का आदेश दिया गया था। प्रत्येक पेंशनभोगी का 12 अंकों का पीपीओ नंबर अद्वितीय है और पेंशन प्राप्त करने के लिए संदर्भ संख्या के रूप में उपयोग किया जाता है।
DoPPW के अनुसार, सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 65 में कहा गया है कि सभी मामलों में जहां अनंतिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन ग्रेच्युटी सहित पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी स्वीकृत नहीं की गई है या इसमें देरी हुई है, और यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि भुगतान में देरी प्रशासनिक कारणों या चूकों के कारण हुई है, पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान सामान्य भविष्य निधि (GPF) राशि पर लागू दर से किया जाएगा।
हालांकि CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 62 के अनुसार, अस्थायी पेंशन का भुगतान सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के बाद जारी नहीं होता है तो भी पेंशन का भुगतान होना चाहिए। नियम आगे प्रावधान करता है कि यदि उपरोक्त छह महीने की अवधि के भीतर कार्यालय प्रमुख द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से पेंशन और ग्रेच्युटी की अंतिम राशि निर्धारित नहीं की गई है तो भी लेखा अधिकारी अनंतिम पेंशन अंतिम के रूप में और छह महीने की अवधि की समाप्ति पर तुरंत पेंशन भुगतान आदेश जारी करें।