Bhopal News: आज से विधानसभा का मानसून सत्र, इन क्षेत्रों में लागू रहेगी धारा 144

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।आज सोमवार 9 अगस्त से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र (MP Assembly session)शुरु होने जा रहा है।इसको देखते हुए भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अविनाश लवानिया (Bhopal Collector Avinash Lavania) ने विधानसभा सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्धेनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (section 144) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर 9 अगस्त से 12 अगस्त 2021 तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशील किया है।

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भोपाल कलेक्टर (Bhopal Collector) के अनुसार, यह आदेश 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा में लागू रहेगा । नवीन विधायक विश्रामगृह के सामने वाला मार्ग पुराना, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सब्बन चौराहा, ओमनगर और वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र धारा 144 के तहत जारी आदेश का प्रभाव क्षेत्र माना जायेगा । आदेश डयूटी पर कार्यरत कर्मचारियों- अधिकारियों(Government Employee) पर लागू नहीं होगा। शवयात्रा या बारात भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे ।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)