भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। इसमें 7 बड़े फैसले लिए गए। शिवराज कैबिनेट ने सीहोर जिले की सीप अम्बर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के लिये 346 करोड़ 12 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना से सीहोर जिले के 47 ग्रामों के 15 हजार 284 हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मंत्रि-परिषद ने ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊँची बहुधातु प्रतिमा और पेडेस्टल के निर्माण कार्य के लिए न्यूनतम दर अनुसार पुनरीक्षित लागत 198 करोड़ 25 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट के बड़े फैसले
उचित मूल्य दुकानों के संचालन की व्यवस्था
प्रदेश में कुल 26 हजार 63 उचित मूल्य दुकानें हैं, जिनमें से 4166 नगरीय एवं 21 हजार 897 ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं। प्रदेश में ऐसी उचित मूल्य की दुकानें जहाँ सेल्समेन नहीं है और पात्र स्व-सहायता समूह द्वारा दुकान संचालन करने की सहमति दी गई है, उन समूहों को ऐसी दुकानें आपसी सहमति से हस्तांरित करने की अनुमति मंत्रि-परिषद द्वारा दी गई है। दुकान हस्तांतरण के लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित होगी।
कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के विस्तार का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण से संबंधित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के विस्तार का निर्णय लिया। इसमें विभाग के 360 रिक्त पदों को समर्पित करते हुए संचालनालय में 163 नवीन पदों का सृजन किया जाकर 20 जिलों में नवीन जिला कार्यालय तथा 2 संभागों में नवीन संभागीय कार्यालय स्थापित किये जाएंगे। संचालनालय के विस्तार से इसकी गतिविधियाँ प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ हो सकेंगी एवं कृषकों को भी यंत्रीकरण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुगमता होगी।
मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट CMYIPD प्रोग्राम को दो वर्ष के लिये संचालित करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट CMYIPD प्रोग्राम में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की शिक्षा पूर्ण कर चुके 4 हजार 695 इन्टर्न शामिल होंगे। प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट में 5 से 10 परामर्शदाता होंगे। प्रत्येक विकासखण्ड में 15 इन्टर्न की नियुक्ति की जाएगी। इंटर्नशिप अवधि में उन्हें 8 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जाएगा। प्रोग्राम वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रस्तावित है, जिस पर प्रति वर्ष 77 करोड़ 86 लाख रूपये का व्यय भार आएगा।
चित्रकूट की चल-अचल संपत्तियों का चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को हस्तांतरण
मंत्रि-परिषद ने श्री तुलसी पीठ सेवा समिति न्यास द्वारा संचालित श्री तुलसी प्रज्ञाचक्षु दिव्यांग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चित्रकूट की समस्त चल-अचल संपत्तियों का हस्तांतरण महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को विद्यालय संचालन के लिए करने का निर्णय लिया। इस उत्तरदायित्व के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट की वार्षिक ग्राण्ट राशि 3 करोड़ 50 लाख रूपये में 3 करोड़ 12 लाख रुपये की वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके साथ ही विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत 41 शिक्षकों तथा कर्मचारियों की आवश्यकता के दृष्टिगत यथावत वेतन प्रदान करते हुए नियमानुसार संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा। शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नियमितीकरण तथा पेंशन की पात्रता नहीं होगी। इन्हें प्रत्येक वर्ष जनवरी में वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में वृद्धि के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाएगा।
औद्योगिक भूमि, भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि, भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में निहित प्रक्रिया को सरलीकृत, विकास उन्मुखी और अधिक प्रभावी बनाने के लिये नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया। विभाग के आधिपत्य की अविकसित भूमि का आवंटन मध्यम उद्यम को किया जा सकेगा। समस्त विकसित एवं विकसित किये जाने वाले औद्योगिक भूखंडों का आवंटन “प्रथम आओ-प्रथम पाओ” की प्रक्रिया से सिर्फ इलेक्ट्रानिक पोर्टल से किया जाएगा।
बंद औद्योगिक इकाइयाँ जो कम से कम 5 वर्ष तक उत्पादन में रही हों और कम से कम 2 वर्ष से बंद हो, को आवंटित भूखंड के समुचित उपयोग के द्ष्टिगत नवीन उद्योग स्थापना के लिए भूखंड का विभाजन कर हस्तांतरण हेतु सशर्त अनुमति पात्रतानुसार प्रदान की जायेगी। फर्नीचर क्लस्टर को बढ़ावा देने की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची से आरा मशीन को विलोपित किया गया है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से राज्य शासन की मंशा अनुरूप स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे एवं एमएसएमई सेक्टर में भी उद्द्यम स्थापना एवं संचालन में सुगमता होगी।
परिसम्पत्तियों का निर्वर्तन
मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग की ब्लॉक क्र. 47, प्लॉट क्र. 11, वार्ड क्र. 45, रामेश्वर रोड, वामनदेव मार्ग, खण्डवा स्थित डी.एल.डी.बी. भूमि एवं भवन परिसम्पत्ति कुल रकबा 430.69 वर्गमीटर के निर्वर्तन हेतु एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद विक्रय अनुबंध की कार्यवाही जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित खण्डवा के परिसमापक उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला खण्डवा द्वारा किये जाने का निर्णय लिया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग की सर्वे क्र. 50, वार्ड क्र 03 वीरांगना दुर्गावती वार्ड, पुराना बंगला, गुना, मध्यप्रदेश स्थित परिसम्पत्ति कुल रकबा 1200 वर्गमीटर के निर्वर्तन हेतु एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाए।
- मंत्रि-परिषद द्वारा जल संसाधन विभाग की खसरा क्र. 684/1, वार्ड क्र. 2 लवकुश नगर, छतरपुर, परिसम्पत्ति कुल रकबा 5670 वर्गमीटर के निर्वर्तन हेतु एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रि-परिषद ने परिवहन विभाग की जबलपुर स्थित संभागीय कार्यालय भूमि एवं भवन परिसम्पत्ति जिसका शीट क्र. 10 प्लॉट क्र. 13/1के कुल क्षेत्रफल 6713.01 वर्गमीटर है, के निर्वर्तन हेतु एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा राजस्व विभाग की शीट क्र. 62, 67 एवं 68, प्लॉट क्र. 158/5, वार्ड क्र. 07 जल निगम कार्यालय के पास, दमोह भूमि परिसम्पत्ति कुल रकबा 4589.41 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिए H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा राजस्व विभाग की वार्ड क्र. 60 ग्राम भातखेड़ी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश स्थित भूमि परिसम्पत्ति जिसका सर्वे नं. 33/2 कुल रकबा 4915 वर्गमीटर के निर्वर्तन हेतु H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।