कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, केस जीते, हजारों को मिलेगा लाभ, भर्ती प्रक्रिया निरस्त

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश के अतिथि विद्वानों (MP Guest scholars)  के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग (higher education department) के Employees अतिथि विद्वानों को सुप्रीम कोर्ट (supreme court)  में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तदर्थ अतिथि विद्वानों (Ad hoc guest scholars) की जगह किसी अन्य अतिथि विद्वानों की नियुक्ति को खारिज कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गैस प्रोफेसर भर्ती की प्रक्रिया निरस्त हो गई है।

दरअसल मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने 26 जून 2014 को विज्ञापन के तहत कॉलेज में 1 साल के लिए अतिथि विद्वानों की भर्ती प्रक्रिया निकाली थी। इसके लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार किए गए थे। हालांकि नियुक्ति के बाद उन्हें Adhoc करार दे दिया गया था। 1 साल बीतने के बाद सरकार द्वारा इन नियुक्तियों को निरस्त करने का फैसला ले लिया गया और नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए थे।


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Kashish Trivedi

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