शासकीय कर्मचारी-शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें कैसे मिलेगा लाभ

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश में लाखों कर्मचारियों (Employees-Teachers) की सेवानिवृत्ति आयु (Retirement age) पर लगातार मामला चर्चा में बना हुआ है। एक तरफ जहां हाल में ही सरकार ने जजों के सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने के प्रस्ताव जैसी बातों से इनकार किया है। वही प्रदेश में कर्मचारियों-शिक्षकों के सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की मांग पर अब सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर जे विजयन और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यूजीसी के नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए हैं। वहीं सेवा नियमों को ओवरराइड नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने वाली अपील को खारिज करते हुए कहा के यूजीसी अधिनियम की धारा 20 के अनुसार केंद्र सरकार के निर्देश यूजीसी के नियम पर लागू होंगे। ऐसे में यूजीसी के सेवा नियम को ओवरराइड करना उचित नहीं है। 2010 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार केरल राज्य में कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदिरा बैनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के विचारों पर पुष्टि की है और कहा है कि सेवानिवृत्ति की आयु तय करना राज्य सरकार की नीति है।


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Kashish Trivedi

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