Wed, Dec 31, 2025

New Rule 2022: 1 अप्रैल से बदल रहे है वाहन से संबंधित यह नियम, जानना बेहद जरूरी

Written by:Kashish Trivedi
Published:
New Rule 2022: 1 अप्रैल से बदल रहे है वाहन से संबंधित यह नियम, जानना बेहद जरूरी

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देशभर के ट्रैवलर्स और ट्रांसपोर्टर के लिए अच्छी खबर है। 1 अप्रैल 2022 से वाहन (vehicles) के रजिस्ट्रेशन नंबर (Re-Registration) बदल दिए जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया (process) शुरू हो चुकी है। परिवहन विभाग (transport Department) ने नई BH-Series शुरू की है। 1 अप्रैल से जिसके लिए प्रक्रिया शुरू होगी। अब तक रजिस्ट्रेशन नंबर राज्य के आधार पर जारी किए जाते थे लेकिन अब पुलिस स्टेशन नंबर भारत देश के लिए नई सीरीज के नंबर के तौर पर जारी किए जाएंगे।

वही यह नंबर सीरीज उन कर्मचारियों को उपलब्ध होगा। जो इसके लिए अधिकारी पहचान प्रस्तुत करेंगे। वहीं इसके लिए निजी क्षेत्र की ऐसी कंपनी है, जो कम से कम 4 राज्य में संचालित हो रही है। उन राज्यों के कर्मचारियों को ही बीएच नंबर सीरीज इन आरटीओ कार्यालय द्वारा जारी की जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों को फॉर्म 60 करना अनिवार्य होगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 28 अगस्त, 2021 को भारत (BH) श्रृंखला की नंबर प्लेट पेश की। नंबर प्लेटों की नई श्रृंखला का उद्देश्य उन लोगों के लिए एक नए राज्य में वाहनों के पुन: पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। जिन्हें अक्सर काम के कारण स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने के दौरान वाहनों का पुन: पंजीकरण एक कठिन बिंदु था, जिसे अखिल भारतीय बीएच श्रृंखला नंबर प्लेट की शुरुआत के बाद समाप्त कर दिया गया था।

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मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत, एक व्यक्ति को वाहन पंजीकृत होने वाले राज्य के अलावा किसी भी राज्य में 12 महीने से अधिक समय तक वाहन रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन नए राज्य-पंजीकरण प्राधिकरण के साथ एक नया पंजीकरण है 12 महीने के निर्धारित समय के भीतर किया जाना है।

दूसरे राज्य में नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के लिए मूल राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। नए राज्य में यथानुपात आधार पर रोड टैक्स का भुगतान करने के बाद नए पंजीकरण चिह्न का असाइनमेंट किया जाता है। मूल राज्य में सड़क कर की वापसी के लिए यथानुपात आधार पर आवेदन किया जाता है। मूल राज्य से यथानुपात आधार पर धनवापसी प्राप्त करने का यह प्रावधान एक बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है और एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है।

वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए, 26 अगस्त 2021 को MoRTH ने नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिह्न – भारत श्रृंखला (BH-श्रृंखला) पेश किया। जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो इस पंजीकरण चिह्न वाले वाहन को नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी।

पोर्टल के माध्यम से बेतरतीब ढंग से उत्पन्न BH-श्रृंखला वाहन के लिए पंजीकरण चिह्न एक सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग में होगा और निम्नलिखित तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बीएच-सीरीज़ के तहत वाहन पंजीकरण सुविधाएं स्वैच्छिक आधार पर रक्षा कर्मियों, केंद्र के कर्मचारियों, राज्य सरकारों या केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होंगी, जिनके चार कार्यालय हैं।

बीएच सीरीज नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

  • नया वाहन खरीदते समय डीलर मालिक की ओर से वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म-20 भरेगा
  • श्रृंखला प्रकार का चयन – डीलर को भारत श्रृंखला के रूप में श्रृंखला प्रकार का चयन करना होगा
  • आवश्यक दस्तावेज – डीलर अन्य दस्तावेजों के साथ वर्किंग सर्टिफिकेट (फॉर्म -60) / आधिकारिक आईडी-कार्ड अपलोड करेगा
  • बीएच-सीरीज आवेदन के लिए आरटीओ द्वारा किया जाना स्वीकृत
  • ऑनलाइन आवश्यक शुल्क / एमवी टैक्स का भुगतान करें

चरणों के पूरा होने के बाद, अनुमोदन के बाद, वाहन 4 वर्तमान में चल रही अखिल भारतीय श्रृंखला में बेतरतीब ढंग से BH श्रृंखला संख्या उत्पन्न करेगा। इसके बाद, वाहन मालिक को पहले पंजीकरण की तिथि से 14 वर्ष की आयु तक वाहन के 2-2 वर्ष के एमवी टैक्स का भुगतान करना होगा और 14 साल के बाद एमवी टैक्स का भुगतान सालाना ऑनलाइन करना होगा।