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Mon, Dec 8, 2025

कलेक्टर रुचिका चौहान का बड़ा एक्शन, डबरा में अवैध परिवहन पर सख्ती, आरओबी पर भारी वाहनों की नो एंट्री, वैकल्पिक मार्ग किए तय

Written by:Banshika Sharma
ग्वालियर कलेक्टर ने अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक और आरटीओ को सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डबरा के नवनिर्मित आरओबी पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए वैकल्पिक मार्ग घोषित किए गए हैं।
कलेक्टर रुचिका चौहान का बड़ा एक्शन, डबरा में अवैध परिवहन पर सख्ती, आरओबी पर भारी वाहनों की नो एंट्री, वैकल्पिक मार्ग किए तय

ग्वालियर। जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला प्रशासन ने दो बड़े कदम उठाए हैं। ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस और परिवहन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डबरा शहर में बने नए रोड ओवरब्रिज (ROB) पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है।

कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक (SP) और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) को पत्र लिखकर अवैध रूप से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों पर नकेल कसने को कहा है। प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कई ट्रैक्टर-ट्रॉलियां अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। इन ट्रॉलियों में साइड पट्टे लगाकर उनकी क्षमता बढ़ाई जाती है और फिर उनमें रेत, गिट्टी और ईंटें भरकर खतरनाक तरीके से परिवहन किया जाता है।

सड़क हादसों का बड़ा कारण है ओवरलोडिंग

कलेक्टर ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि वाहनों की यह गंभीर ओवरलोडिंग न केवल सड़कों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि यह सड़क दुर्घटनाओं का भी एक प्रमुख कारण है। इससे आमजन की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी वाहनों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 113, 114 और 194 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही, बिना रजिस्ट्रेशन के दौड़ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को नियमानुसार जब्त करने के भी आदेश दिए गए हैं।

डबरा आरओबी पर भारी वाहन प्रतिबंधित

प्रशासन द्वारा जारी एक अन्य आदेश में डबरा शहर के भीतर बने रोड ओवरब्रिज (ROB) पर भारी वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आरओबी डबरा, भितरवार, सिथौली राष्ट्रीय राजमार्ग 51 के शहरी भाग में स्थित है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) के प्रस्ताव और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।

भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग घोषित

आरओबी पर प्रतिबंध के बाद भारी वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान जारी किया गया है। प्रशासन द्वारा तय किए गए वैकल्पिक मार्ग इस प्रकार हैं:

  • दतिया से भितरवार/हरसी जाने वाले वाहन: ये वाहन डबरा शहरी भाग मार्ग (पुराना NH-75) से ठाकुर बाबा मार्ग होते हुए अंबेडकर चौराहा मुख्य मार्ग से डबरा-भितरवार मार्ग की ओर जाएंगे।
  • ग्वालियर से भितरवार/हरसी जाने वाले वाहन: इन वाहनों को डबरा शहरी भाग (पुराना NH-75) पिछोर तिराहा, जेल रोड और चितौरा रोड होते हुए अंबेडकर चौराहा मुख्य मार्ग से डबरा-भितरवार की ओर भेजा जाएगा।
  • अन्य मार्ग: NH-44 से कल्याणी तिराहा होते हुए छीमक और बागवई के रास्ते मुख्य मार्ग भितरवार-हरसी तक वाहन जा सकेंगे।

कलेक्टर ने एमपीआरडीसी के अधिकारियों को आदेश दिया है कि आरओबी के दोनों तरफ तत्काल हाइट गेज (Height Gauge) लगाए जाएं। साथ ही ड्राइवरों की जानकारी के लिए स्पष्ट रूप से नोटिस बोर्ड भी लगाए जाने चाहिए, ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे। ये दोनों निर्णय जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिए गए हैं।

 

ग्वालियर, अतुल सक्सेना