दोहरे हत्याकांड में भाजपा नेता सहित चार को दोहरा आजीवन कारावास

ग्वालियर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने 6 साल पुराने एक दोहरे हत्याकांड के मामले में भाजपा नेता सहित चार आरोपियों को  दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है जबकि 6 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस हत्याकांड में कुल 13 आरोपी बनाए गए हैं शेष बचे 3 आरोपियों की ट्रायल अलग न्यायालय में चल रहा है।

शहर के बहुचर्चित रामप्रकाश यादव एवं अजीत सिंह यादव दोहरे हत्याकांड में आज न्यायालय ने सजा का एलान किया है। शासकीय अधिवक्ता एमपी बरुआ ने बताया कि जिला न्यायालय  के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खचाखच भरी कोर्ट में शनिवार को फैसला सुनाया गया । कोर्ट में इस हत्याकांड  के 10 आरोपियों की ट्रायल चल रही थी। न्यायालय अपने फैसले में चार आरोपियों भाजपा नेता कल्याण सिंह यादव, अजीत सिंह यादव, गजेंद्र सिंह यादव और विनोद माहौर को को आजीवन कारावास  की सजा से दंडित किया जबकि इस हत्याकांड के छह आरोपियों  काऊ उर्फ घनश्याम सिंधी, रज्जाक ,आरिफ, वासित ,भूरा  एवं एक अन्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस हत्याकांड में कुल 13 आरोपी बनाए गए थे जिनमें से 3 शेष की ट्रायल दूसरे न्यायालय में चल रही है जिसमें फैसला आना शेष है।


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