Employees Salary Payment, Employees News : लाखों कर्मचारियों को अगर समय से वेतन का भुगतान किया जाएगा। महीने के 1 से 5 तारीख के बीच उनके वेतन और भत्ते को उनके खाते में भेज दिया जाएगा। इसके लिए जिला कौशल अधिकारी द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109(3) के अनुसार सभी शासकीय सेवकों के मासिक वेतन-भत्ते का भुगतान महीने की पहली तारीख को करना आवश्यक है। हालांकि माह की 5 तारीख तक उन्हें वेतन और बातों का भुगतान न होने पर इसके लिए आहरण और संवितरण अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा।
पन्ना जिले के जिला कोषालय अधिकारी गौरव गुप्ता ने जानकारी देते बताया कि देखने में आ रहा है कि कुछ कार्यालय द्वारा मासिक वेतन और भत्ते के लिए एक निर्धारित समय पर कोषालय में ऑनलाइन सबमिट नहीं किया जा रहे है। जिसके कारण कर्मचारियों के वेतन भुगतान में अनावश्यक विलंब हो रहा है।
DDO को निर्देश
जिला कोषालय अधिकारी द्वारा सभी DDO को शासकीय सेवकों के मासिक वेतन देयक हर महीने की 25 से 27 तारीख तक अनिवार्य रूप से जनरेट कर कोषालय में ऑनलाइन सबमिट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही वेतन भुगतान के समय वेतन रोकने के कारण और भुगतान के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के आदेश के प्रति भी संलग्न करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि महीने के अंतिम सप्ताह में वेतन और जरूरी देयको के अभाव और अन्य कोई भी देयक सबमिट ना किया जाए। सक्षम स्वीकृति के अभाव में स्टाफ सैलेरी देयक पर विचार नहीं किया जाएगा और भुगतान में विलंब के लिए डीडीओ को उत्तरदाई माना जाएगा।
कार्यालय द्वारा अधीनस्थ शासकीय सेवक की वेतन, स्टाफ सैलेरी विकल्प के जरिए आहरित की जा रही है। भुगतान देयक के साथ वेतन-भत्ते स्वीकृति आदेश सलंग्न नहीं होने के कारण कई जगहों पर त्रुटि पूर्ण भुगतान और वित्तीय और अनियमितता एवं गबन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला कोषालय अधिकारी द्वारा सभी दो को शासकीय सेवकों के मासिक वेतन देयक हर महीने की 25 से 27 तारीख तक अनिवार्य रूप से जनरेट कर कोशल में ऑनलाइन सबमिट करने के निर्देश दिए गए हैं।