MP Employees Pensioners DA/DR Hike : एक तरफ मध्य प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को जल्द 4% महंगाई भत्ते का तोहफा मिलने वाला है, इसके लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, वही दूसरी तरफ साढ़े चार लाख पेंशनरों ( 7th Pay Commission) को अबतक महंगाई राहत का इंतजार है। एमपी के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार को DR में वृद्धि के लिए दो बार पत्र भी लिखा लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।वर्तमान में MP के पेंशनरों को 33% DR तो कर्मचारियों को 38% DA का लाभ मिल रहा है, वही केन्द्रीय कर्मचारियों को भी 42% DR का लाभ मिल रहा है।
DR वृद्धि के लिए लेनी होती है छग सरकार से अनुमति
महंगाई राहत में वृद्धि ना होने पर पेंशनरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, इससे हर महीने 400 से 4000 रूपए तक का नुकसान हो रहा है। हालांकि शिवराज सरकार पेंशनरों की DR में 5% वृद्धि का फैसला ले चुकी है और इसके लिए वित्त विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर सहमति के लिए छग सरकार को भी भेजा है, लेकिन अबतक मंजूरी नहीं मिली है। चुंकी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की संवैधानिक बाध्यता के कारण छग सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार राज्य को DR में वृद्धि करने से पूर्व सहमति लेनी होती है, क्योंकि इससे जो आर्थिक भार आता है उसका 74% हिस्सा मध्य प्रदेश और 26% छत्तीसगढ़ वहन करता है। यह प्रविधान अविभाजित मध्य प्रदेश के पेंशनर पर लागू होता है।