MP News : इन कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ, 31 मार्च तक पूरा करें ये काम

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) के द्वारा ने कंपनियों के कर्मचारियों (employees) को 60000 तक का लाभ दिया जा रहा है। इसी बीच भोपाल कलेक्टर कार्यालय (collector office) द्वारा प्रेस को प्रसारित करने एक सूचना भेजी गई है। जिसके मुताबिक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में पंजीयन (registrtion) की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में EPFO के साथ पंजीकृत पात्र नए कर्मचारी (MP Employees) और नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि के साथ कई अन्य तरह के लाभ शामिल है। जिसके लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना द्वारा नई कंपनियों के कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाता है।

अब राजधानी सहित प्रदेश में 31 मार्च तक नए कर्मचारी और नियोक्ता निर्धारित योजना के तहत पंजीयन करने के लिए पात्र होंगे। आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana) Registration की समय सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक ट्वीट के जरिए यह अहम जानकारी दी है। इस योजना की शुरुआत कोरोना में नौकरी गंवाने वाले लोगों की मदद के लिए की गई थी। इस योजना के तहत कोरोना में नौकरी गंवाने वालों को ABRY के तहत रोजगार सहायता दी जाती है।

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आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार उन कंपनियों को लाभ देती है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड हैं। इस योजना के तहत वैसी कम्पनीज को लाभ दिया जाता है, जहाँ कम से कम 50 कर्मचारी हैं, हलाकि इसके तहत कंपनी को उन्हें कम से कम दो नए लोगों को रोजगार देना चाहिए।

नियम के मुताबिक 1.10.2020 के बाद ईपीएफओ में पंजीकृत सभी कंपनियों को उनके नए कर्मचारियों की नियुक्ति के आधार पर उन्हें सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। नए कर्मचारी जो 31 मार्च 2022 तक ज्वाइन करेंगे और वे कंपनियां जो EPF और MP Act, 1952 के तहत पंजीकृत हैं, वे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पंजीकरण की हकदार होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप www.epfindia.gov.in के ABRY टैब में देख सकते हैं।

  • आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) के तहत रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है
  • इसकी नई तिथि 31 मार्च 2022 तक कर दी गई है।
  • ईपीएफओ ने कहा है कि पंजीकरण के बाद कर्मचारियों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
  • ऐसी कंपनियां जहां कर्मचारियों की कुल संख्या 1000 तक है, सरकार उन्हें दो तरह से लाभ देती है।
  • ऐसी कंपनियों को सरकार द्वारा अपना और कर्मचारियों का 24 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है। यह लाभ सब्सिडी के रूप में मिलता है।
  • EPFO में registered कर कंपनियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन की सुविधा दी जाती है।
  • नए Employees को उनके registration की तारीख से 2 साल के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  • सरकार की ओर से कंपनी का 12 फीसदी और कर्मचारी का 12 फीसदी EPFO में जाता है
  • कंपनी में 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो उन्हें 12 फीसदी की Subsidy दी जाती है।
  • नियम के तहत सब्सिडी का लाभ कंपनियों को इस आधार पर दिया जाता है कि वे कितने नए कर्मचारियों को रोजगार देते हैं।
  • किसी कर्मचारी को 15000 रुपये से कम वेतन वाली नौकरी मिलती है, तो उसे कंपनी द्वारा पंजीकरण की तारीख से 24 महीने के लिए काम दिया जाना चाहिए।

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