पॉलिटेक्निक अतिथि विद्वानों के पक्ष में दलील, शासन को नोटिस जारी, मांगा गया जवाब

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। तकनीकी शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश (Department of Technical Education, MP) के पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं (MP polytechnic guest scholars) के पक्ष में फैसला सुनाया गया। दरअसल इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश शासन सहित गृह मंत्रालय भारत सरकार, चेयरमैन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सहित प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा आदि को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

बता दें कि लोगों 300 पॉलिटेक्निक अतिथि विद्वान याचिका की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने पक्ष रखते हुए दलील दी है। जिसमें कहा गया है कि पूर्व के निर्धारित नियम के तहत पॉलिटेक्निक कॉलेज में अतिथि विद्वानों के पद पर नियुक्त किए गए थे। बावजूद इसके 27 जनवरी 2022 को तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर पूर्व में कार्यरत को यथावत न रखते हुए नई व्यवस्था लाई गई।


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Kashish Trivedi

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