Sun, Dec 28, 2025

Bhopal News: त्योहारों को लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किए संशोधित आदेश

Written by:Kashish Trivedi
Published:
Last Updated:
Bhopal News: त्योहारों को लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किए संशोधित आदेश

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) की राजधानी भोपाल (bhopal) में त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइन (New Guideline) जारी कर दी गई है। जिसके मुताबिक होलिका दहन के लिए अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसके साथ ही होलिका दहन कॉलोनी सोसाइटी के अंदर प्रतीकात्मक रूप से मनाई जाएगी। इस मामले में कलेक्टर अविनाश लवानिया (avinash lavania) ने शनिवार देर रात आदेश जारी किया है।

दरअसल अविनाश लवानिया ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजधानी में कॉलोनी या सोसाइटी के अंदर प्रतीकात्मक रूप से अधिकतम 20 लोग शामिल होकर होलिका दहन कर सकेंगे। वहीं खुले में भीड़ जुटाकर होलिका दहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि भोपाल कलेक्टर का संशोधित आदेश है। इससे पहले राजधानी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए त्यौहार में किसी भी तरह के छूट देने से इंकार कर दिया गया था। इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने होलिका दहन और रस्मों को लेकर सवाल खड़े किए थे।

Read More: MP: दूसरे LOCKDOWN में सड़कों पर पसरा सन्नाटा, आवश्यक सामानों के लिए जनता परेशान

वही शब ए बारात और गुड फ्राइडे को भी प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाने की छूट दी गई है। वही भोपाल कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी में कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शनिवार को शहर में 20 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिसमें हबीबगंज, शाहपुरा, ऐशबाग, श्यामला हिल्स, कमला नगर में दो-दो कंटेंटमेंट हैं।

bhopal news