भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) की राजधानी भोपाल (bhopal) में त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइन (New Guideline) जारी कर दी गई है। जिसके मुताबिक होलिका दहन के लिए अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसके साथ ही होलिका दहन कॉलोनी सोसाइटी के अंदर प्रतीकात्मक रूप से मनाई जाएगी। इस मामले में कलेक्टर अविनाश लवानिया (avinash lavania) ने शनिवार देर रात आदेश जारी किया है।
दरअसल अविनाश लवानिया ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजधानी में कॉलोनी या सोसाइटी के अंदर प्रतीकात्मक रूप से अधिकतम 20 लोग शामिल होकर होलिका दहन कर सकेंगे। वहीं खुले में भीड़ जुटाकर होलिका दहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि भोपाल कलेक्टर का संशोधित आदेश है। इससे पहले राजधानी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए त्यौहार में किसी भी तरह के छूट देने से इंकार कर दिया गया था। इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने होलिका दहन और रस्मों को लेकर सवाल खड़े किए थे।