भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राजधानी भोपाल (Bhopal) में 10 जून से प्रतिबंध में और छूट दी जा रही है। जिले में दुकानों एवं अन्य आयोजन के संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। जिले में फिलहाल नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा जो रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू होगा जो शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। रविवार को दूध डेयरी सुबह 6 से 9 बजे तक तथा केमिस्ट व स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन खुले रहेंगे।
देखिये क्या रहेगा बंद क्या खुला
- जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिले में खुले एवं बंद स्थान में किसी भी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा।
- सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन पर प्रतिबंध रहेगा।
- निजी दफ्तर 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस पूरी तरह बंद रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा सकेंगी।
- सभी शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, क्लब, जिम, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल आदि बंद रहेंगे।
- सभी लॉज, होटल, रिसोर्ट आगंतुकों के लिए ही खुलेंगे। इन हाउस गेस्ट को ही भोजन सर्व किया जा सकेगा।
- सभी रेस्टॉरेंट, भोजनालय, मिठाई की दुकानें, खानपान की दुकानों पर टेक होम और होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। बैठकर खिलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- सैलून खुल सकेंगे। सैलून व्यवसायी एक से अधिक कुर्सी होने पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक कुर्सी छोड़कर निर्धारित दूरी बनाकर व्यवसाय कर सकेंगे।
- होटल सैलून में संचालित स्पा सेंटर बंद रहेंगे।
- देशी विदेशी शराब की दुकानें, भांग की दुकानें राज्य सरकार के निर्देशानुसार संचालित होंगी।
- परंपरागत लेबर मार्केट कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ चालू रह सकता है।
- सार्वजनिक परिवहन, निजी बस, ट्रेन के माध्यम से कोविड दिशानिर्देशों के साथ अनुमति रहेगी।