मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों-अधिकारियों को फिर मिलेगी हायर पेंशन, आदेश जारी

Pooja Khodani
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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। MP High Court: पेंशन को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को 2014 से पहले वालों रिटायर अफसरों-कर्मचारियों को हायर पेंशन देने का आदेश दिया। खास बात ये है कि पेंशन को लेकर ईपीएफओ को ढाई महीने में यह दूसरा झटका है।

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दरअसल, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कर्मचारी भविष्य निधि केे हायर पेंशन विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की और सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने ईपीएफओ को आदेश दिया है कि 2014 से पहले रिटायर हुए कर्मचारी-अधिकारी भी हायर पेंशन के हकदार है, ऐसे में इनकी रोकी हुई पेंशन को दोबारा से शुरू किया जाए।

खास बात ये है कि हायर पेंशन के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को ढाई महीने में यह दूसरा झटका लगा है, जब हाई कोर्ट द्वारा पेंशन पर बडा फैसला सुनाया गया है। इससे पहले बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा भी इस तरह का फैसला सुनाया जा चुका है, जिसमें ईपीएफओ को पेंशन को लेकर आदेश दिया गया था।

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बता दें कि देशभर में सितंबर 2014 के पहले रिटायर हो चुके करीब 24700 अधिकारी-कर्मचारी हैं। इनमें मप्र के 4300 कर्मचारी शामिल है। 1.16 करोड़ लोगों को तय मापदंड के अनुसार हायर पेंशन की पात्रता है।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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