MP News : मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है।राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा गारंटी योजना में राजस्व विभाग की एक और सेवा शामिल की गई है। राजस्व विभाग की भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी सेवा को लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल किया गया है।
राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि राजस्व विभाग की भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी सेवा को लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल किया गया है। अब किसानों एवं आम जनता को एक दिन में भूमि का नो-डयूज प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा अनिवार्य रूप से जारी करना होगा।
इसके तहत यदि तहसीलदार द्वारा नियत अवधि में भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है तो इसकी प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील संबंधित जिला कलेक्टर को करना होगी। इसके बाद उन्हें नो-ड्यूज प्रमाण प्राप्त हो सकेगा।
राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि राजस्व विभाग की भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी सेवा को लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल किया गया है। अब किसानों एवं आम जनता को एक दिन में भूमि का नो-डयूज प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा अनिवार्य रूप से जारी करना होगा।
— PRO JS Ujjain (@PROJS_Ujjain) November 27, 2022
लोक सेवा गारंटी योजना में राजस्व विभाग की एक और सेवा हुई शामिल
राजस्व विभाग की भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी सेवा को लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल किया गया है। @JansamparkMP @mprevenuedeptt @LokSevaManagers
— Collector Harda (@collectorharda) November 27, 2022