Transfer News : अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, तबादलों पर बड़ी अपडेट, प्रक्रिया शुरू, 10 मई तक कर सकते है ऑनलाइन आवेदन
सभी कर्मचारी-अधिकारी कंपनी के आनलाइन पोर्टल के माध्यम से तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं । वही अपनी पसंदीदा जगह पर पद रिक्त होने की स्थिति में वरीयता क्रम से अपना तबादला करवा सकते हैं। ध्यान रहे शेड्यूल के मुताबिक, कार्मिक स्थानांतरण के लिए एक ही बार आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में पदस्थापना के लिए 3 सर्किल का नाम विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
MP Officers Employees Transfer : मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया 30 अप्रैल रविवार से शुरू हो गई है। कंपनी ने अधिकारियों-कर्मचारियों को आवेदन करने के लिए केवल 10 दिन का समय दिया गया है। इच्छुक अधिकारियों, कर्मचारियों और लाइन स्टाफ स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण करवाने के लिए 10 मई तक आनलाइन आवेदन कर सकते है।
पसंदीदा स्थान पर भी करवा सकते है ट्रांसफर
सभी कर्मचारी-अधिकारी कंपनी के आनलाइन पोर्टल के माध्यम से तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं । वही अपनी पसंदीदा जगह पर पद रिक्त होने की स्थिति में वरीयता क्रम से अपना तबादला करवा सकते हैं। ध्यान रहे शेड्यूल के मुताबिक, कार्मिक स्थानांतरण के लिए एक ही बार आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में पदस्थापना के लिए 3 सर्किल का नाम विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
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करना होगा सिर्फ ऑनलाइन आवेदन
कंपनी द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक, कार्मिक द्वारा चाहे गए स्थान पर पदस्थ करने के लिए कंपनी द्वारा यथासंभव प्रयास किया जाएगा। ऑनलाइन सुविधा के अतिरिक्त कोई भी कार्मिक अन्य माध्यम से आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे और न ही स्थानांतरण के लिए किसी अधिकारी से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस आधार पर मिलेगी वरियता
खास बात ये है कि वित्तीय वर्ष 2023 – 24 में कंपनी के कार्मिकों के तबादले में ऐसे में ऐसे कर्मी स्वयं अथवा परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने, बच्चों की पढ़ाई, सेवानिवृत्ति में 15 माह से कम की अवधि शेष रहने, एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक पदस्थ रहने, आपसी स्थानांतरण, पति-पत्नी के शासकीय सेवा, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, संविदा अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर वरीयता मिलेगी।